Budget 2024: बजट खत्म करेगा इंतजार… PF से जुड़ा ये बड़ा फैसला ले सकती है मोदी सरकार, लाखों कर्मचारियों को होगा फायदा
कर्मचारियों के भविष्य को सुनिश्चित करने और उन्हें रिटायरमेंट के बाद आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर न रहना पड़े, इसके लिए प्रोविडेंट फंड की सुविधा दी जाती है। इसमें नौकरी के दौरान ही कुछ पैसा जमा किया जाता है, जो उन्हें रिटायरमेंट के बाद पेंशन के तौर पर मिलता है। सरकार इस पर सालाना ब्याज भी देती है।
HIGHLIGHTS
- 23 जुलाई को बजट पेश करेगी केंद्र सरकार
- वर्तमान में 15 हजार रुपये है सैलरी लिमिट
- PF के लिए नई सैलरी लिमिट हो सकती है तय
Budget 2024 बिजनेस डेस्क, इंदौर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) 23 जुलाई को आम बजट पेश करेंगी। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। इस बजट से सभी वर्ग के लोगों को उम्मीदें हैं। संभावना है कि बजट में नौकरीपेशा लोगों के लिए भी सरकार बड़ी घोषणा कर सकती है।
दरअसल, सरकार पीएफ अकाउंट (Provident Fund) में कर्मचारियों का अंशदान बढ़ाने के लिए नई सैलरी लिमिट तय करने पर लंबे समय से विचार कर रही है। संभावना है कि नए बजट में सरकार पीएफ के लिए सैलरी लिमिट को 15 हजार से बढ़ाकर 21 हजार रुपये कर सकती है, जिससे लाखों पीएफ अकाउंट धारकों को फायदा होगा।
2014 में हुआ था आखिरी बदलाव (PF Salary Limit)
आखिरी बार सरकार ने सितंबर 2014 में पीएफ के लिए सैलरी लिमिट को बढ़ाया था। उस वक्त यह लिमिट 6 हजार रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 15 हजार रुपये किया गया था। यह लिमिट सरकार एक बार फिर बढ़ा सकती है।
कर्मचारियों को क्या होगा फायदा
पीएफ के लिए सैलरी लिमिट बढ़ने से कर्मचारियों को अपने पीएफ अकाउंट में सैलरी में से अधिक अंशदान देने का मौका मिलेगा। वर्तमान में कर्मचारियों के मूल वेतन में से 12 प्रतिशत हिस्सा पीएफ अकाउंट में जमा होता है और इतना ही कंपनी अपनी ओर से कर्मचारियों को देती है। वेतन सीमा 21 हजार होने पर कर्मचारियों को अधिक अंशदान देने का मौका मिलेगा, जिससे रिटायरमेंट के बाद उन्हें अधिक पेंशन मिलेगी।
क्या है पीएफ अकाउंट (What Is PF Account?)
- नौकरीपेशा लोगों को ईपीएफ यानी एम्पलाई प्रोविडेंट फंड की सुविधा मिलती है।
- मूल वेतन में से 12 प्रतिशत राशि हर माह पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है।
- इतना ही पैसा कंपनी अपनी ओर से कर्मचारियों के पीएफ अकाउंट में जमा करती है।
- रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को इसी पीएफ फंड में से हर माह पेंशन मिलती है।
- इमरजेंसी की स्थिति में कर्मचारी बीच में भी इस अकाउंट से पैसा निकाल सकता है।