बीएनएस में हाई कोर्ट का पहला फैसला, सिपाही से मारपीट पर अग्रिम जमानत नहीं, डोंगरगढ़ के रेलवे स्टेशन में पार्किंग के विवाद में हुई थी मारपीट"/> बीएनएस में हाई कोर्ट का पहला फैसला, सिपाही से मारपीट पर अग्रिम जमानत नहीं, डोंगरगढ़ के रेलवे स्टेशन में पार्किंग के विवाद में हुई थी मारपीट"/>

बीएनएस में हाई कोर्ट का पहला फैसला, सिपाही से मारपीट पर अग्रिम जमानत नहीं, डोंगरगढ़ के रेलवे स्टेशन में पार्किंग के विवाद में हुई थी मारपीट

हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की सिंगल बेंच भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत हाई कोर्ट का पहला फैसला दिया है। बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत दिए गए आदेश में रेलवे न स्टेशन की पार्किंग में आरक्षक से मारपीट करने के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है।

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