छत्तीसगढ़ में GST अपीलीय प्राधिकरण खुलने का रास्ता हुआ साफ, आठ सदस्यीय अधिकारियों की हुई नियुक्ति
आने वाले दिनों में जीएसटी से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए जीएसटी करदाताओं को हाईकोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटी ट्रिब्यूनल) खुलने का रास्ता साफ हो गया है।
HIGHLIGHTS
- जीएसटी से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए अब नहीं जाना होगा हाईकोर्ट
- छत्तीसगढ़ में जल्द खुलेगा जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटी ट्रिब्यूनल)
- प्राधिकरण खुलने सभी जीएसटी करदाताओं को मिलेगा इसका फायदा
रायपुर। आने वाले दिनों में जीएसटी से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए जीएसटी करदाताओं को हाईकोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटी ट्रिब्यूनल) खुलने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय जीएसटी द्वारा रायपुर में अपीलीय प्राधिकरण के लिए आठ अधिकारियों की नियुक्ति की गई। नियुक्त किए गए अधिकारियों में एम राजीव, संतोष के सिंह, मनोज मैथ्यू, बीबी साहू, जयशंकर भगत, सुमित सिंह, बिमन राय और अरुण कुमार गजबे है।
क्या होता है अपीलीय प्राधिकरण
जीएसटीएटी केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम के तहत एक स्थापित अपीलीय प्राधिकरण है। जो प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध उक्त अधिनिय और संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी अधिनियमों के तहत विभिन्न मामलों की सुनवाई करता है। इसमें एक प्रधान पीठ और विभिन्न राज्य पीठ शामिल रहते है। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि जीएसटी के तहत उत्पन्न होने वाले विवादों के निपटारे में एकरूपता हो। साथ ही पूरे देश में जीएसटी के कार्यान्वयन में एकरूपता हो।