Paper Leak: पेपर लीक करने वालों को दस साल की जेल, एक करोड़ रुपये जुर्माना, मोदी सरकार ने लागू किया नया कानून
पेपर लीक की बढ़ती घटनाओं के बीच केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक 2024 लागू कर दिया है। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में फरवरी माह में इस कानून को पारित किया गया था, जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कानून को मंजूरी भी दे दी थी। इसकी अधिसूचना अब कार्मिक मंत्रालय ने जारी की है।
HIGHLIGHTS
- 21 जून से लागू हुआ पेपर लीक से जुड़ा कानून
- फर्जी वेबसाइट जैसी अनियमितताओं पर कसा शिकंजा
- पेपर लीक की घटनाओं को लेकर घिरी हुई है सरकार
Paper Leak एजेंसी, नई दिल्ली। नीट यूजी और यूजीसी नेट पेपर लीक होने के बाद सरकार पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां एक तरफ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है। इसी बीच सरकार ने पेपर लीक को लेकर नया कानून लागू कर दिया है। जिसमें एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
इस कानून का उद्देश्य सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं और गड़बड़ियों को रोकना है। इसके साथ ही इसमें फर्जी वेबसाइट जैसी अनियमितताओं के खिलाफ भी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
CSIR UGC NET भी रद्द
नीट और नेट का पेपर लीक होने के बाद अब एनटीए ने सीएसआईआर-यूजीसी-नेट परीक्षा जून 2024 को स्थगित कर दिया है। यह 25 से 27 जून के बीच आयोजित होने वाली थी। इस परीक्षा की तारीख आगामी कुछ दिनों में घोषित की जाएगी।
रद्द कर दी थी UGC NET नेट परीक्षा
इधर, मंगलवार यानी 18 जून को हुए यूजीसी नेट 2024 परीक्षा को 19 जून को रद्द कर दिया गया था। इस एग्जाम को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही कराता है। सरकार ने परीक्षा में गड़बड़ी के कारण मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपी है।