Raipur: जग्गी हत्याकांड के मुख्‍य आरोपित याह्या ढेबर सहित पांच ने किया सरेंडर, कोर्ट ने जारी किया था गिरफ्तारी वारंट"/>

Raipur: जग्गी हत्याकांड के मुख्‍य आरोपित याह्या ढेबर सहित पांच ने किया सरेंडर, कोर्ट ने जारी किया था गिरफ्तारी वारंट

HIGHLIGHTS

  1. – जग्‍गी हत्‍याकांड के 27 दोषियों की उम्रकैद की सजा बरकरार
  2. – हत्‍याकांड के पांच प्रमुख दोषियों में से दो पहले कर चुके हैं सरेंडर

रायपुर। Jaggi Murder Case: छत्‍तीसगढ़ के बहुचर्चित रामावतार जग्‍गी हत्‍याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हत्‍याकांड के प्रमुख आरोपित याहया ढेबर सहित पांच दोषियों ने आज कोर्ट ने सरेंडर कर दिया है। याहया ढेबर के अलावा सूर्यकांत तिवारी, पुलिस अधिकारी आरसी त्रिवेदी, अमृतसिंह गिल और वीके पांडे ने विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी की कोर्ट में सरेंडर किया। इस मामले के अब तक साल दोषियों ने सरेंडर किया है।इससे पहले हाईकोर्ट ने जग्‍गी हत्‍याकांड के दोषियों की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखते हुए सभी दोषियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

शराब घोटाले के आरोपित अनवर ढेबर का भाई है याहया ढेबर

 

जग्गी हत्याकांड का मुख्य आरोपित याहया ढेबर रायपुर के ढेबर बंधुओं में से एक है। पांच भाइयों में एजाज ढेबर रायपुर के मौजूदा मेयर हैं। वहीं एक भाई अनवर ढेबर शराब कारोबारी है। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला केस में ईडी ने उसे छह मई, 2023 को गिरफ्तार किया था।naidunia_image

 

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हत्‍याकांड मामले की सुनवाई करते हुए पांच दोषियों को सरेंडर के लिए तीन सप्‍ताह का अतिरिक्‍त समय दिया था। इनमें क्राइम ब्रांच के प्रभारी रहे आरसी त्रिवेदी, तत्कालीन मौदहापारा थाना प्रभारी वीके पांडे, सीएसपी कोतवाली अमरीक सिंह गिल, सूर्यकांत तिवारी सहित मेयर एजाज ढेबर के भाई याहया ढेबर शामिल हैं।

पांच प्रमुख दोषियों में से दो पहले कर चुके हैं सरेंडर

 

इधर, हाईकोर्ट के आदेश के बाद जग्गी को गोली मारने वाले दो दोषियों चिमन सिंह और विनोद सिंह राठौर ने 15 अप्रैल को रायपुर में विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की कोर्ट में सरेंडर किया था। हत्याकांड के अभी भी 24 दोषियों ने अब तक सरेंडर नहीं किया है।

बतादें कि 21 साल पहले छत्तीसगढ़ में जोगी शासनकाल के दौरान 4 जून 2003 को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) नेता रामावतार जग्‍गी की गोली मारकर हत्‍या कर दी गई थी।

 
 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button