Chhattisgarh Cabinet Meeting: साय मंत्रिमंडल की बैठक में बड़ा फैसला, सरकारी भर्ती में आयु सीमा में छूट पांच साल बढ़ी"/>

Chhattisgarh Cabinet Meeting: साय मंत्रिमंडल की बैठक में बड़ा फैसला, सरकारी भर्ती में आयु सीमा में छूट पांच साल बढ़ी

रायपुर(राज्य ब्यूरो)। CG Cabinet Meeting: प्रदेश के शिक्षित बेेरोजगारों को सरकारी नौकरी के लिए आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट पांच वर्ष के लिए आगे बढ़ाई गई है। आयु सीमा का लाभ 31 दिसंबर 2028 तक मिलेगा। स्थानीय निवासियों को इसकी पात्रता होगी। यह निर्णय बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिया गया।

स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई पांच वर्ष की छूट अवधि के बाद यह सीमा 40 वर्ष हो जाएगी,वहीं अन्य विशेष वर्गाें के लिए अधिकतम सीमा 45 वर्ष रहेगी। एक अन्य निर्णय के अंतर्गत छत्तीसगढ़ पुलिस के जिला पुलिस आरक्षक संवर्ग में भर्ती के लिए वर्ष 2018 में 2,259 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। पांच वर्ष बाद जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के 5,967 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है।

अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिपरिषद ने पुरूष अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है। तीसरे व महत्वपूर्ण निर्णय के तहत राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों की न्यायालयों से वापसी के लिए नवीन मंत्रिपरिषद की उपसमिति गठित करने पर सहमति बनी है।

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