सिलेंडरों में गैस कम मिली तो यहां करें शिकायत, रद हो सकता है एजेंसी का लाइसेंस भी, 10 हजार रुपये तक हो सकता है जुर्माना
HIGHLIGHTS
- होम डिलीवरी के वक्त ही सिलेंडर का वजन चेक करा लेना चाहिए
- शक है तो विभाग में शिकायत कर सकते हैं
LPG Gas cylinder complaint: रायपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। अगर आपको गैस सिलेंडर में मानक से कम गैस मिलती है तो इसकी शिकायत कर सकते हैं। सिलेंडर में कम गैस पाई गई तो संबंधित एजेंसी पर 10 हजार रुपये तक जुर्माना लग सकता है। उसका लाइसेंस भी रद किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि एलपीजी सिलेंडरों में गैस कम होने पर नियमानुसार एजेंसी व डिलीवरीमैन पर कार्रवाई हो सकती है। यह माना जा सकता है कि गैस एजेंसी की मिलीभगत से डिलीवरीमैन द्वारा गड़बड़ी की गई।
जानकारों का कहना है कि विभिन्न क्षेत्रों में गैस की कम आपूर्ति की शिकायत के बाद बहुत सी गैस एजेंसियों की जांच भी की जा रही है। मानक से कम गैस की डिलीवरी उपभोक्ताओं को करने पर कंपनी की गाइलाइंस के साथ-साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया है।