Satyendar Jain: सत्येंद्र जैन को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल बेल बढ़ाई, प्रवर्तन निदेशायल ने किया था विरोध
एजेंसी, नई दिल्ली। Satyendar Jain: सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत 8 जनवरी 2024 तक बढ़ा दी। अदालत ने जैन द्वारा दायर एक याचिका पर विचार किया है। जिसमें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किए जा रहे मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के 6 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी गई।
9 दिसंबर को पैर में हुआ फ्रैक्चर
जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस एससी शर्मा की पीठ ने यह देखते हुए सत्येंद्र जैन को राहत दी कि 9 दिसंबर को उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ था। पीठ ने कहा, ‘मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त किए बिना हम अंतरिम आदेश का विस्तार करने के इच्छुक है।’ इससे पहले 25 सितंबर को मेडिकल आधार पर सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत 8 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी।
26 मई को सत्येंद्र जैन को चिकित्सा आधार पर 6 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। इसे समय-समय पर बढ़ाया जा रहा है। इस बीच, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दावा किया कि जैन जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।
बता दें सत्येंद्र जैन को ईडी ने पिछले साल 30 मई को कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। जैन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज सीबीआई एफआईआर के आधार पर अरेस्ट किया था। आप नेता ने इन आरोपों से इनकार किया। 6 सितंबर 2019 को सीबीआई दर्ज मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा नियमित जमानत दी गई थी।