Chhattisgarh Assembly Election 2023: छत्‍तीसगढ़ में मतदान दिवस पर अवकाश, नहीं कटेगा वेतन"/>

Chhattisgarh Assembly Election 2023: छत्‍तीसगढ़ में मतदान दिवस पर अवकाश, नहीं कटेगा वेतन

HIGHLIGHTS

  1. छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश l
  2. प्रदेश में दो चरणों में हो रहा है विधानसभा चुनाव

रायपुर (राज्य ब्यूरो)। Chhattisgarh Assembly Election 2023: विधानसभा चुनाव-2023 के लिए हो रहे दो चरणों में मतदान के लिए मतदान दिवसों पर संबंधित क्षेत्रों में सामान्य अवकाश की घोषणा की गई है। इस दिन का वेतन नहीं काटा जाएगा। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग जारी आदेश के तहत प्रथम चरण के लिए 7 नवंबर को संबंधित 20 विधानसभा क्षेत्रों में तथा 17 नवंबर को दूसरे चरण के 70 विधानसभा क्षेत्रों में सभी शासकीय कार्यालयों एवं संस्थानों में सामान्य अवकाश घोषित किया गया है।

इसके साथ ही इसके तहत वे कार्यालय अथवा संस्थान भी शामिल हैं जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत शामिल हैं। इसके अतिरिक्त निजी संस्थानों,औद्योगिक तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में अधिकारी तथा कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिए जाने का निर्देश जारी किया गया है।
 

वेतन कटने पर कार्रवाई

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार श्रम विभाग ने विधानसभा निर्वाचन के लिए औद्योगिक, व्यावसायिक तथा अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश दिए जाने संबंधी आदेश जारी किया है।

आदेश में कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 151 की धारा 135 (ख) के तहत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में संचालित औद्योगिक, व्यवसायिक तथा अन्य प्रतिष्ठान इस बात को सुनिश्चित करें कि मतदान दिवस पर कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिया जाए। जिससे कर्मचारी अपने मत का प्रयोग कर चुनाव में अपनी सहभागिता निभा सके।

वेतन काटने पर कार्रवाई

आयोग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश तथा तेलंगाना में मतदान तिथि 17 नवंबर तथा 30 नवंबर को निजी तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों / दुकानों, औद्योगिक उपक्रम या व्यवसाय में कार्यरत संबंधितों के लिए उनके गृह राज्य में मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। सवैतनिक अवकाश नहीं देने पर नियोक्ता पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। आयोग के अनुसार वे कर्मचारी भी अवकाश के पात्र होंगे जिनका नाम अन्य निर्वाचन क्षेत्र में दर्ज है।

सातों दिन काम करने वालों के लिए यह नियम

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं उन कारखानों में प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन दो-दो घंटे का अवकाश घोषित किया जाए या बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाए। मतदान की सुविधा समस्त कार्यरत श्रमिकों अथवा कर्मचारियों चाहे दैनिक वेतनभोगी या आकस्मिक श्रमिक हो उनको भी प्रदान किया जाएगा।

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