इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाला: पेशी में नहीं आने वाले चार आरोपितों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश
HIGHLIGHTS
- 23 को होगी अगली सुनवाई, इसमें उपस्थित होकर जवाब देने को कहा
- बीमारी का बहाना बनाकर लंबे समय से कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे आरोपित
- घोटाले के सभी आरोपितों की जमानत निरस्त करने के लिए कोर्ट में आवेदन पेश
रायपुर। Indira Priyadarshini Bank Scam: बीमारी का बहाना बनाकर लंबे समय से कोर्ट पेशी में नहीं आने वाले इंदिरा प्रियदार्शनी बैंक घोटाले के चार आरोपितों को न्यायाधीश ने अगली पेशी में कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक में हुए करोड़ों रुपये के घोटाले की सुनवाई शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट भूपेंद्र बसंत ने की, जिसमें पूर्व सुनवाई में अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक और उप महाधिवक्ता संदीप दुबे द्वारा मामले के आरोपितों की पिछले कई वर्षों से कोर्ट पेशी में उपस्थित नहीं होने पर उन सभी की जमानत निरस्त करने और कोर्ट में उपस्थित नहीं होने का कारण बीमारी बताने पर जिला मेडिकल बोर्ड से रिपोर्ट पेश करने का आवेदन प्रस्तुत किया था।
इस पर न्यायालय ने सभी अभियुक्तों उपस्थित रहने और आवेदन का जवाब देने का आदेश दिया था। शुक्रवार को कोर्ट में आरोपित बैंक के पूर्व मैनेजर उमेश सिन्हा, रीता तिवारी, किरण तिवारी, सुलोचना आदिल, सरोजनी उपस्थित हुईं जबकि मुख्य आरोपित नीरज जैन सहित चार अन्य उपस्थित नहीं हुए।