जल्द नहीं बदला 2000 का नोट तो लग सकती है बड़ी चोट, इस महीने 16 दिन बंद रहेंगे बैंक
HIGHLIGHTS
- आरबीआई ने 2000 रुपये के नोटों को सर्कुलेशन से वापस लेने का एलान किया था।
- आरबीआई ने 30 सितंबर तक बैंकों में बदलने के लिए समय दिया है।
नई दिल्ली। 2000 Note Exchange Last Date: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दो हजार रुपए के नोट के सर्कुलर से बाहर करने का एलान किया था। इसके लिए 30 सितंबर 2023 तक बैंक में जाकर नोट जमा करने का समय दिया है। 30 सितंबर से पहले दो हजार रुपये के नोट वैध रहेंगे। RBI ने लोगों को नोट बदलने या जमा करने के लिए पर्याप्त समय दिया है। लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए बैंक ने दिशा-निर्देश जारी किए थे।
- यदि आपके पास दो हजार रुपये के नोट हैं, तो आपने किसी बैंक के शाखा पर जाना होगा।
- इसके बाद नोट एक्सचेंज करने के लिए एक फॉर्म को भरें।
- अब फॉर्म के साथ पैसों को जमा कर दें।
एक्सचेंज की लिमिट कितनी है?
रिजर्व बैंक ने दो हजार रुपये के बदलने की लिमिट तय की है। आप एक बार में 2000 रुपये के 10 नोट बदलवा सकते हैं। इसका मतलब है कि एक बार में नोट एक्सचेंज की लिमिट बीस हजार रुपए है। वहीं, 2000 रुपये के नोट को बैंक खाते में जमा करने की लिमिट नहीं है। आप जितना चाहे दो हजार के नोट अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं।
सितंबर में बैंक हॉलिडे
इस महीने करीब 16 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में बैंक जाने से पहले एक बार बैंक हॉलिडे सूची चेक कर लें। रिजर्व बैंक द्वारा जारी बैंक अवकाश लिस्ट में रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार सहित 16 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा, दिल्ली में जी20 सम्मेलन के कारण 8 सितंबर को बैंक बंद रहेंगे।