GST on Hostel-PG Rent: हॉस्टल-पीजी में रहने वालों को बड़ा झटका, अब किराए पर लगेगा 12 प्रतिशत जीएसटी

GST on Hostel-PG Rent: हॉस्टल और पीजी में रहने वालों को अब ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। अब किराए पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स ने यह फैसला दिया।

GST on Hostel-PG Rent: हॉस्टल में रहने वाले छात्र-छात्राओं को ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। इसका कारण है कि हॉस्टल-पीजी के किराए पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। श्रीसाई लक्जरी स्टे एलएलपी की ओर से मांगे गए फैसले में अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की बेंगलुरु पीठ ने कहा कि हॉस्टल आवासीय इकाइयों में नहीं आता है। इस कारण GST से छूट नहीं मिलेगी।

इस मामले में फैसला आया

एएआर ने कहा कि होटल, क्लब और कैंपसाइट की प्रतिदिन एक हजार रुपये तक के शुल्क वाली आवासीय सेवाओं पर 17 जुलाई 2023 तक जीएसटी छूट लागू थी। बेंगलुरु पीठ ने कहा, निवासियों द्वारा दिया गया हॉस्टल या पीजी रेंट जीएसटी छूट के योग्य नहीं है, क्योंकि आवेदक की ओर से प्रदान की गई सर्विस आवासीय इकाई को किराये पर देने के बराबर नहीं है। पीठ ने कहा कि गेस्ट हाउस, लॉज या ऐसी जगहें आवासीय इकाई में शामिल नहीं हैं।

नोएडा में सामने आया इस तरह का मामला

नोएडा स्थित वीएस इंस्टीट्यूट एंड हॉस्टल प्राइवेट लिमिटेड के संदर्भ में एएआर की लखनऊ पीठ ने कहा कि एक हजार रुपये रोजाना से कम लागत वाले हॉस्टल में जीएसटी लागू होगा। 18 जुलाई 2023 से आवेदक की ओर से प्रदान की जाने वाली सर्विस GST में शामिल होंगी। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर भागीदार रजत मोहन ने बताया कि हॉस्टल और अन्य छात्र आवासों पर जीएसटी से परिवारों का खर्चा बढ़ जाएगा।

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