उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने शुक्रवार को 31 अक्टूबर तक तूर और उड़द की दालों पर स्टॉक लिमिट लगाई

Raipur chhattisgarh VISHESH बढ़ती दाल की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. उपभोक्ता मामलों और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर तक तूर और उड़द की दालों पर स्टॉक लिमिट लगाने का फैसला किया है.

इस सप्ताह अरहर और उड़द की कीमतों में तेज उछाल के बाद यह कदम उठाया गया है. इस साल की शुरुआत से ही दोनों की कीमतों में तेजी आई है, जिसने बाकी दालों की कीमतों को प्रभावित किया है. मंत्रालय ने कहा कि सभी को उपभोक्ता मामलों के विभाग के पोर्टल पर स्टॉक की स्थिति की घोषणा करनी होगी और यदि उनके पास स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है तो वे इसे 30 दिनों के भीतर निर्धारित सीमा के तहत लाएंगे.

अरहर का औसत रिटेल प्राइस 2 जून को 19 फीसदी बढ़कर 122.68 प्रति किलोग्राम हो गया, जो एक साल पहले 103.25 रुपये प्रति किलोग्राम था. इसी तरह उड़द का औसत रिटेल प्राइस इस दौरान में 105.05 रुपये से 5.26 फीसदी बढ़कर 110.58 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है. उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने पीटीआई को बताया ”इस आदेश के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक अरहर और उड़द के लिए स्टॉक लिमिट निर्धारित की गई है.”सरकार ने कहा है कि 31 अक्टूबर तक इन दालों पर स्टॉक लिमिट लागू रहेगी. कहा गया है कि इम्पोर्टर्स 30 दिन से अधिक का स्टॉक अपने पास नहीं रख सकते हैं.

केंद्र ने जमाखोरी और अटकलों को रोकने के लिए थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला खुदरा विक्रेताओं, मिलर्स और इंपोर्टर्स के लिए तूर और उड़द दाल पर स्टॉक लिमिट लगाई है. तूर और उड़द पर स्टॉक लिमिट तत्काल प्रभाव से 31 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी

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