पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान ख़ान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से कुछ राहत मिली : इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी पर रोक की मियाद को हाईकोर्ट ने बढ़ाकर 31 मई की
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान ख़ान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से कुछ राहत मिली है. इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी पर रोक की मियाद को हाईकोर्ट ने बढ़ाकर 31 मई कर दिया है. कोर्ट ने ये फ़ैसला पीटीआई की दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया.
कोर्ट ने कहा है कि 31 मई तक इमरान को किसी भी मामले में गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा.