भारत सरकार ने देश में लागू मौजूदा पॉवर टैरिफ व्यवस्था में अहम बदलाव करने का किया फैसला

भारत सरकार ने देश में लागू मौजूदा पॉवर टैरिफ व्यवस्था में अहम बदलाव करने का फैसला किया है. ऊर्जा मंत्रालय ने शुक्रवार को बिजली (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 में संशोधन कर Time of Day (ToD) टैरिफ व्यवस्था को शुरू करने और स्मार्ट मीटरिंग के नियमों को आसान बनाने का ऐलान किया. पॉवर मिनिस्ट्री के मुताबिक इन नए नियमों के लागू होने के बाद दिन के समय के अनुसार बिजली के अलग-अलग रेट तय होंगे. अब उपभोक्ताओं को पूरे दिन एक ही रेट पर बिजली की कीमत नहीं देनी होगी.

इसके साथ ही ये तय किया गया है कि दिन में Solar Hours (State Electricity Regulatory Commission द्वारा निर्धारित दिन में आठ घंटे की अवधि) के दौरान पॉवर टैरिफ सामान्य टैरिफ से 10% -20% कम होगा, जबकि Peak Hours के दौरान पॉवर टैरिफ 10 से 20 प्रतिशत अधिक होगा. ऊर्जा मंत्री आर के सिंह के मुताबिक Time of Day (ToD) टैरिफ व्यवस्था के बहाल होने से उपभोक्ताओं का बिजली बिल घट जाएगा और इससे देश में ऊर्जा के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा. ऊर्जा मंत्रालय ने तय किया है कि Time of Day (ToD) टैरिफ व्यवस्था 10 KW या उससे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज़्यूमर्स के लिए एक अप्रैल, 2024 से लागू होगा.

जबकि कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं को छोड़ कर बांकी सभी बिजली के उपभोक्ताओं के लिए 1 अप्रैल, 2025 से लागू करना अनिवार्य होगा. अधिकतर State Electricity Regulatory Commissions ने बड़े कमर्शियल और इंडस्ट्रियल केटेगरी के उपभोक्ताओं के लिए Time of Day (ToD) टैरिफ व्यवस्था शुरू कर दिया है. साथ ही, सरकार ने स्मार्ट मीटरिंग के नियमों को भी आसान करने का फैसला किया है. पॉवर की अधिकतम स्वीकृत लोड से ज़्यादा डिमांड करने पर मौजूदा जुर्माने को कम कर दिया गया है जिससे उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की असुविधा या उत्पीड़न से बचाया जा सके.

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