पीपीएफ, एनपीएस और सुकन्या अकाउंट होल्डर जल्दी निपटाले ये काम, वरना बंद हो जाएगा खाता
सेविंग और इनकम टैक्स बचत के लिए लोग कई प्रकार की सरकारी योजनाएं का इस्तेमाल करते है। इन स्कीम में प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम और सुकन्या समृद्धि आदि शामिल है। इन योजनाओं के जरिए छोटी बचत कर सेविंग के साथ—साथ इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते है। अगर आपका पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में खाता है तो आपके लिए बहुत ही काम की खबर है। इस वित्त वर्ष में इनमें पैसे नहीं डाले गए तो आपका खाता बंद हो सकत है। अपने अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए इनमें 31 मार्च तक थोड़े पैसे जरूर डाल दें।
देना होगा जुर्माना, फिर से होगी केवाईसी
अगर अपने पीपीएफ, एनपीएस और सुकन्या अकाउंट में समय रहते पैसे जमा नहीं करवाते है तो खाता बंद हो सकता है। खाते को दोबारा शुरू कराने के लिए जुर्माना देना होगा। इसके अलावा नए सिरे से केवाईसी (KYC) कराने की भी जरूरत पड़ जाए। ऐसे में इन परेशानियों से बचने के लिए 31 माच्र, 2022 तक या इससे पहले इन खातों में कुछ रकम जरूर डाल दें।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)
अगर आप पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) अकाउंट रखने वालों के लिए मिनिमम बैलेंस 500 रुपए का निवेश करना होगा। नियमों के अनुसार, इसमें सालाना कम से कम 500 रुपए का निवेश करना जरूरी है वरना खाता बंद कर दिया जाता है। इसमें पैसा जमा करवाने की अंतिम तारीख 31 मार्च है।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)
नेशनल पेंशन सिस्टम की बात करें तो इसमें कम से कम एक हजार रुपए जमा करवाने होते है। वहीं टियर 2 खाते में 250 जमा करवाने के नियम में है। अगर अकाउंट होल्डर ऐसा नहीं करता है तो उसका खाता निष्क्रिय हो जाता है। इसको फिर से चालू करवाने के लिए आपको 100 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा।
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
सुकन्या समृद्धि खाते को चालू रखने के लिए हर वित्त वर्ष में कम से कम 250 रुपये जमा करना जरूरी है। इस न्यूनतम राशि को जमा न किया जाए तो खाता बंद हो जाता है। अगर पैसा जमा नहीं किया जाए तो खाते को डिफॉल्टेड माना जाएगा और उस पर ब्याज की सुविधाएं बंद रहेंगी। इस खाते को दोबारा शुरू करने के लिए 50 रुपये का जुर्माना लगेगा।