महिला की लज्जा भंग करने के आरोप मे अपराध दर्ज

नाम आरोपी:- महमुद आलम पिता मो. जलालुद्दीन उम्र 38 साल साकिन भाठागाव मा कर्मा रुई फैक्ट्री थाना पुरानी बस्ती रायपुर स्वापीपत्ता- ग्राम -रदेश थाना धनकु

दुर्ग. सदर थाना हाजिर आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थिया लक्ष्मी ठाकुर अपने जीजा राजकुमार ठाकुर के भाठागाव मे स्थित चाय दुकान में चारा बनाती है हमेशा की तरह दिनांक 17/03/23 के दुकान में थी दुकान के बगल मे रुई का कारखाना जहा बाथरूम करने हमेशा जाती है दिनांक 17/03/23 के रात्रि करीब 09.45 बजे बाथरुम करने अकेली रुई कारखाना गई थी जहा काम करने वाला महमुद आलम ने प्रार्थिया को बीएज्जत करने कि नियत से हाथ, बाह, स्तन, को छुकर प्रार्थिया का लज्जा भंग किया है प्रार्थिया के लिखित आवेदन पर अपराध धारा सदर कायम कर विवेचना मे लिया गया, विवेचना के दौरान प्रार्थीया का धारा 16 जा.फौ. का कथन एवम गवाहो का कथन कराया गया, प्रार्थिया के निसानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नजरी नक्शा तैयार किया गया आरोपी महमुद आलम पिता मो. जलालुद्दीन उम्र 38 साल साकिन भाठागाव मा कर्मा रुई फैक्ट्री थाना पुरानीबस्ती रायपुर को मिलने पर घटना के संबंध में बारिकी से पुछताछ किया गया। आरोपी द्वारा पीड़िता के साथ अपराध कारित करना स्वीकार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा सदर का होना पाये जाने से दिनांक 18.03.2023 के 11/4 बजे विधिवत कार्यवाही कर गिरफतार कर गिरफतारी की सूचना परिजन को दी गई। जूर्म अजमानतीय धारा का होने से न्यायिक रिमांड तैयार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। विवेचना शेष हे समय कि आवश्यकता है।

अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है गिरफ्तार आरोपी का न्यायिक रिमांड दिनांक 01.04.2023 तक प्रदान करने कि मांग थाने द्वारा की गई है

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