दिल्ली में मेयर का चुनाव आज, फिर हंगामे के आसार, AAP और BJP ने कसी कमर
एकीकृत दिल्ली नगर निगम (MCD) चुनाव के बाद मंगलवार को सदन की दूसरी बैठक होगी। इसमें सभी नवनिर्वाचित पार्षद सुबह 11 बजे से शपथ लेंगे। इसके बाद महापौर का चुनाव होगा। चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी (आप) और भाजपा ने अपनी-अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
इससे पहले निगम में महापौर के चुनाव की तारीख 6 जनवरी तय की गई थी, लेकिन सदन की बैठक में (आप) और भाजपा पार्षदों के बीच जमकर मारपीट, कुर्सियां, लात घूंसे चले थे और माइक उखाड़कर फेंक दिए गए थे, जिससे बैठक बिना चुनाव स्थगित कर दी गई थी। अब दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने महापौर चुनाव के लिए 24 जनवरी तय की है। निगम अधिनियम की धारा 77 के तहत महापौर के चुनाव में बैठक की अध्यक्षता करने के लिए पार्षद सत्या शर्मा को नामांकित किया है।
प्रमुख दावेदार : मेयर पद के लिए ‘आप’ की शैली ओबरॉय और भाजपा की रेखा गुप्ता मुख्य दावेदार हैं। वहीं, उपमहापौर पद के लिए ‘आप’ से आले इकबाल और भाजपा से कमल बागरी मैदान में हैं।
‘आप’ सदन की कार्यवाही सूची से सहमत : पाठक
आम आदमी पार्टी ने कहा कि महापौर का चुनाव संविधान के मुताबिक हो तो वह उससे सहमत हैं। ‘आप’ के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा, ‘सदन की बैठक को लेकर जो कार्यसूची जारी की गई है उससे हम सहमत हैं। उम्मीद करते हैं कि उसके हिसाब से कार्यवाही आगे बढ़ेगी। भाजपा भी उस कार्यसूची के अनुसार ही कार्यवाही को आगे बढ़ने देगी।’ पार्टी कार्यालय में पत्रकारवार्ता में पाठक ने कहा कि एमसीडी की ओर से 24 जनवरी को होने वाली सदन की बैठक लेकर कार्यसूची जारी की गई है। उसके मुताबिक पार्षद, फिर मनोनीत पार्षद शपथ लेंगे। उसके बाद महापौर, उपमहापौर समेत अन्य स्थायी समितियों को लेकर चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ये सूची संविधान को जानने वालों ने जारी की है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि संविधान के मुताबिक चुनाव हो।
पाठक ने कहा कि हम महापौर, उपमहापौर के चुनाव में भी शामिल होंगे। हम चाहते हैं कि दिल्ली को स्वच्छ बनाने का जो सपना हमने देखा है उसे पूरा करना है। भाजपा से भी यही उम्मीद करते हैं कि वो एमसीडी की ओर से सदन को लेकर जारी कार्यसूची को माने।
सुबह 11 बजे से शुरू होगी चयन प्रक्रिया
● पहले पार्षदों का शपथ ग्रहण, इनमें मनोनीत पार्षद भी शामिल रहेंगे।
● शपथ ग्रहण के बाद महापौर के चुनाव के लिए मतदान होगा।
● 250 पार्षदों के साथ 10 सांसद तथा 14 विधायक महापौर और उपमहापौर के लिए वोट डालेंगे।
● महापौर चुने जाने के बाद वह आसन ग्रहण करेंगे और फिर उप महापौर के लिए चुनाव कराएंगे।
● इसके बाद महापौर स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव कराएंगे।
● मनोनीत को सिर्फ जोन चेयरमैन में ही मत करने का अधिकार।