उच्चतम न्यायालय इस ईडब्ल्यूएस व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज होगी सुनवाई
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज ईडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के मामले में सुनवाई करेगी। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण संबंधी मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय पीठ करेगी।
उच्चतम न्यायालय इस ईडब्ल्यूएस व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज से सुनवाई शुरू करेगा। इस प्रावधान का विरोध करने वालों की दलील है कि यह संवैधानिक नजरिये से गलत है। आर्थिक आधार पर ऊंची जातियों को आरक्षण देने के प्रावधान को उन्होंने मजाक बताया है। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने इस पर सख्त आपत्ति जताई है।
गौरतलब है कि जनवरी, 2019 में संसद में संविधान में 103वें संशोधन को पारित किया गया था। इस संशोधन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में खंड (6) सम्मिलित करके नौकरियों और शिक्षा में आर्थिक आरक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है।