योग आयोग के गठन को अनुमति
भोपाल. मध्य प्रदेश में योग की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए योग आयोग के गठन करने के निर्णय को कैबिनेट ने मंगलवार को अनुमति दे दी। आयोग अपनी गतिविधि महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के माध्यम से संचालित करेगा। इसमें पांच अशासकीय सदस्य होंगे और इसका कार्यकाल पांच वर्ष रहेगा। बैठक में इसके अलावा खनिज राजस्व वसूली के लिए ब्याज माफी देने संबंधी समाधान योजना को स्वीकृति दी गई।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग ने योग आयोग के गठन के निर्णय का प्रस्ताव अनुसमर्थन के लिए प्रस्तुत किया था। आयोग में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, सामाजिक न्याय, खेल एवं युवा कल्याण, जनजातीय कार्य, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव शासकीय सदस्य होंगे। बैठक में 60 करोड़ रुपये के बकाया खनिज राजस्व की वसूली के लिए ब्याज माफ करने की समाधान योजना को मंजूरी दी गई। इसमें संपूर्ण ब्याज को माफ किया जाएगा। यह लगभग 150 करोड़ रुपये हो गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि बैठक में इसके अलावा खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के लिए विकासखंड स्तर पर कंप्यूटर आपरेटर की नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव को भी अनुमति दी गई है
बैठक में प्रेस्टीज विश्वविद्यालय इंदौर, टाइम विश्वविद्यालय भोपाल, डा.प्रीति ग्लोबल विश्वविद्यालय शिवपुरी, एलएनसीटी विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर, अमलतास विश्वविद्यालय देवास, आर्यावर्त विश्वविद्यालय सीहोर और विक्रांत विश्वविद्यालय ग्वालियर की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन संशोधन विधेयक के प्रारूप को अनुमोदन दिया गया। यह प्रस्ताव विधानसभा के 13 सितंबर से प्रस्तावित मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।