CG Panchayat Chunav: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने की तैयारी

छत्तीसगढ़ सरकार ने निकाय चुनाव के नियमों में बदलाव कर दिया है। इसके साथ ही नगपालिका निगम (संशोधन) अध्यादेश 2024 प्रकाशित किया गया है। अब पंचायत और निकाय चुनाव दोनों साथ में कराने पर सहूलियत मिलेगी। ऐसे में अब आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में दोनों चुनाव एक साथ ही होंगे।

HIGHLIGHTS

  1. कार्यकाल खत्म होने के छह महीने तक भी व्यवस्था को संभाला जा सकेगा।
  2. इससे पंचायत चुनाव की अवधि आने तक दोनों चुनाव एक साथ किए जाएंगे।
  3. चुनाव से पहले मतदाता सूची में कोई त्रुटि है तो उसे संशोधित किया जाएगा।

 रायपुर (CG Nagar Nigam Chunav)। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने निकाय चुनाव के नियमों में बदलाव कर दिया है। बदले नियमों को नगर पालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश 2024 में प्रकाशित भी कर दिया गया है। इसके बाद अब निकाय चुनाव का कार्यकाल खत्म होने के छह महीने तक भी व्यवस्था को संभाला जा सकेगा।

इससे पंचायत चुनाव की अवधि आने तक दोनों का चुनाव एक साथ कराने में सहूलियत होगी। जारी अधिसूचना के अनुसार, यदि निकायों के चुनावी कार्यकाल पूरा होने से पहले नगर पालिका और नगर पंचायत पुनर्गठित नहीं की जाती है, तो छह माह के लिए राज्य सरकार व्यवस्था बनाकर आगे के कार्य का संचालन करवा सकेगी।

पांच सदस्यीय कमेटी बनाई थी

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हालांकि इस छह महीने के भीतर पुन: चुनाव कराना अनिवार्य होगा। मतदाता सूची में कोई त्रुटि है तो उसे संशोधित किया जा सकेगा। गौरतलब है कि कुछ समय पहले राज्य सरकार ने आईएएस ऋचा शर्मा की अध्यक्षता में पंचायत-निकाय चुनाव एक साथ कराने के लिए पांच सदस्यीय कमेटी बनाई थी।

कमेटी ने भी एक साथ चुनाव कराने की अनुशंसा की थी। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव का कहना है कि अब लोगों को अपना नेता चुनने का अधिकार होगा। कांग्रेस ने हार के डर से चुनाव प्रणाली को बदला था। इधर, प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार हार के डर से स्थानीय निकायों के चुनाव को आगे बढ़ाना चाहती है।

नगरीय निकायों की स्थिति

  • निकाय – 184
  • नगर निगम – 14
  • नगर पालिका परिषद – 48
  • नगर पंचायत – 122

निगमायुक्त ने होम वोटिंग दल को हरी झंडी दिखाई

रायपुर दक्षिण विधानसभा उप निर्वाचन 2024 के तहत मंगलवार को होम वोटिंग पांच नवंबर से शुरू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर से होम वोटिंग के लिए मतदान रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही मतदान दल के सभी कर्मियों को पुष्प देकर स्वागत किया।

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उप निर्वाचन के लिए चार अलग-अलग मतदान रथ विधानसभा में पहुंचकर होम वोटिंग कराएगी। मतदान रथ के माध्यम से 85 से अधिक उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को वोटिंग की सुविधा दी जा रही है। सभी मतदान दल को आज मतदान सामग्री का वितरण किया गया और उन्हें रवाना किया गया है। होम वोटिंग की सुविधा पांच नवंबर से सात नवंबर 2024 तक चलेगी।

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