High Security Number Plate: कार पर लगाना चाहते हैं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, यहां जानें पूरी प्रोसेस और फीस
सामान्य नंबर प्लेट के साथ आसानी से छेड़छाड़ संभव है, लेकिन High Security Number Plate को नॉन रिमूवेबल स्नैप ऑन लॉक के साथ लगाया जाता है, जिसको एक बार लगाने के बाद फिर से उपयोग नहीं किया जा सकता है।
HIGHLIGHTS
- High Security Number Plate को एल्युमिनियम धातु से तैयार किया जाता है।
- प्लेट पर नीले रंग में अशोक चक्र और क्रोम आधारित क्रोमियम होलोग्राम होता है।
- High Security Number Plate प्लेट पर नीचे की ओर 10 अंकों की स्थायी पहचान संख्या होती है।
ऑटो डेस्क, इंदौर। देश के कई राज्यों में कारों व अन्य बड़े वाहनों के लिए High Security Number Plate को अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि अभी देश में कई लोगो High Security Number Plate के स्थान पर सामान्य नंबर प्लेट का ही इस्तेमाल करते हैं। हम यहां आपको बता रहे हैं कि व्हीकल में High Security Number Plate लगाना क्यों जरूरी है और इसकी क्या खासियत होती है। इस बारे में आप यहां विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं।
High Security Number Plate को एल्युमिनियम धातु से तैयार किया जाता है और से प्लेट पर नीले रंग में अशोक चक्र और क्रोम आधारित क्रोमियम होलोग्राम होता है। High Security Number Plate प्लेट पर नीचे की ओर 10 अंकों की स्थायी पहचान संख्या होती है और इस पर अंग्रेजी में INDIA लिखा होता है।
जानें इस प्लेट के फायदे
High Security Number Plate तो कारों या अन्य व्हीकल पर लगाने के कई फायदे हैं। सामान्य नंबर प्लेट के साथ आसानी से छेड़छाड़ संभव है, लेकिन High Security Number Plate को नॉन रिमूवेबल स्नैप ऑन लॉक के साथ लगाया जाता है, जिसको एक बार लगाने के बाद फिर से उपयोग नहीं किया जा सकता है। यह प्लेट को गाड़ी के इंजन के नंबर, चेसिस नंबर आदि की जानकारी के आधार पर लगाया जाता है।
High Security Number Plate लगाने की फीस
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की फीस हर प्रदेश में अलग-अलग है । यदि आप अपने दो पहिया वाहन पर High Security Number Plate लगाना चाहते हैं तो इसकी कम से कम फीस 300 रुपए हो सकती है, वहीं कार के लिए यह फीस 700 रुपए तक हो सकती है। यदि आप भी अपनी कार के लिए High Security Number Plate लगाना चाहते हैं तो अपने राज्य के परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर High Security Number Plate की जानकारी ले सकते हैं। यदि किसी वाहन की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट खराब हैं या नियमानुसार नहीं लगाई गई है तो मोटर व्हीकल एक्ट 50,51 CMVR/39/192 का उल्लंघन होता है। ऐसी परिस्थिति में 10 हजार रुपए का चालान हो सकता है।