लोकसभा चुनाव 2024 की गाइडलाइन, 10 अनिवार्य सेवाएं, कर्मचारी डाक मतपत्र से कर सकेंगे वोट
HIGHLIGHTS
- — लोकसभा चुनाव के दौरान 10 अनिवार्य सेवाओं के कर्मचारियों के लिए गाइडलाइन
- – केंद्रीय चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान 10 अनिवार्य सेवाएं घोषित
राज्य ब्यूरो, रायपुर। Lok Sabha Election 2024: केंद्रीय चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान 10 अनिवार्य सेवाएं घोषित की है। इन सेवाओं के अधिकारी-कर्मचारियों को डाक मत पत्र से वोट देने का अधिकार प्राप्त होगा।
प्रदेश के लिए 10 सेवाओं में स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, रेल परिवहन, डाक एवं टेलीग्राम विभाग, बीएसएनएल, आल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मीडियाकर्मी जिन्हें आयोग की अनुमति से प्राधिकार पत्र जारी किए जाएंगे एवं भारतीय खाद्य निगम भी शामिल हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने लोकसभा चुनाव के तहत अधिसूचित “अनिवार्य सेवाओं” के राज्य स्तरीय विभागीय नोडल अधिकारियों की आयोजित बैठक में जानकारी दी।
डाकमत पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा
उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार अनिवार्य सेवा के रूप में अधिसूचित किए जाने से इन सेवाओं के ऐसे कर्मचारी, जो अपनी सरकारी ड्यूटी के कारण मतदान दिवस को मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट नहीं डाल पाते है, केवल उनके लिए डाकमत पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की जाती है।
ऐसे सभी कर्मियों को प्रारूप 12घ पर निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के भीतर संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना आवेदन करना होता है। राज्य में लोकसभा का चुनाव तीन चरणों में होगा।
बस्तर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए फार्म 12घ जमा करने की आखिरी तारीख 25 मार्च रखी गई है,वही राजनांदगांव, कांकेर एवं महासमुंद में अंतिम तिथि दो अप्रैल व सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग एवं रायपुर में अंतिम तिथि 27 अप्रैल निर्धारित की गई है।