Raipur: एक्शन में ट्रैफिक पुलिस, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 700 से अधिक वाहनों का कटा चालान
HIGHLIGHTS
- -शराब पीकर गाड़ी चलाते 25 पकड़े,वाहन जब्त
- – विस सत्र समाप्त होते ही एक्शन में ट्रैफिक पुलिस
- – 700 से अधिक वाहनों का काटा चालान
नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। Raipur News: विधानसभा सत्र समाप्त होते ही यातायात पुलिस आई एक्शन मोड में आ गई है। एक ही दिन में ही 700 से अधिक वाहनों पर यातायात नियमों की अनदेखी करने पर एमवी एक्ट की अलग-अलग धाराओं में कार्रवाई की। वहीं शराब पीकर गाड़ी चलाते 25 वाहनों को जब्त कर लिया। मामले को कोर्ट में पेश करने की तैयारी है।
नो पार्किंग में खड़ी वाहनों के विरुद्ध विशेष अभियान
एएसपी यातायात सचिंद्र कुमार चौबे ने बताया कि डीएसपी गुरजीत सिंह, सुशांतो बनर्जी, करण कुमार ऊके के नेतृत्व में यातायात पुलिस अमले ने शहर से गुजरने वाले रिंग रोड नंबर एक, दो पर नो पार्किंग में खड़ी वाहनों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर नौ आटो रिक्शा, तीन ट्रक समेत 12 वाहनों के विरुद्ध धारा 283 के तहत कार्रवाई की है।
पिछले कई दिनों से विधानसभा सत्र चलने के कारण पुलिस की यह कार्रवाई बंद सी थी।लेकिन सत्र समाप्त होते ही यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों पर फिर से सख्ती शुरू कर दी गई है।पिछले दो सप्ताह से शहर से गुजरने वाले रिंग रोड नंबर एक व दो में बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट के चलने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जा रही है।
बिना हेलमट 284 दो पहिया वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई
गुरुवार को भी बिना हेलमट दो पहिया वाहन चलाने वाले 284 और बिना सीट बेल्ट चार पहिया चलाने वाले 156 वाहन चालकों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। इसी तरह से शहर के भीतर प्रमुख मार्गों, चौक चौराहों में नो पार्किंग में वहां खड़ी कर सवारी उतारने और चढ़ाने वाले 75 से अधिक आटो व ई-रिक्शा चालकों का चालान काटा गया। कार में काली फिल्म, दोपहिया में माडिफाई साइलेंसर आदि लगाने पर 50 से अधिक वाहनों चालकों से जुर्माना वसूला गया।
इसी कड़ी में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 25 वाहन चालकों को पकड़कर उनकी गाड़ी जब्त की गया। एएसपी ने वाहन चालकों से अपील की है कि शहर की यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन में यातायात पुलिस का सहयोग करें। यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाएं। नो पार्किंग में वाहन खड़ी ना करें। नशे की हालत में, बिना हेलमेट दो पहिया वाहन और बिना सीट बेल्ट लगाए चार पहिया वाहन न चलाएं। नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने ना दें।