Soumya Vishwanathan Murder Case: 2008 में हुई थी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या, 15 साल बाद कोर्ट सुनाएगी फैसला
HIGHLIGHTS
- गोली मारकर हुई थी सौम्या विश्वनाथन की हत्या
- जून 2010 में दाखिल हुई थी चार्जशीट
- 19 जुलाई 2016 को साकेत कोर्ट ने पूरी कर ली थी सुनवाई
एजेंसी, नई दिल्ली। 15 साल पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महिला पत्रकार सौम्या विश्वनाथन (Journalist Soumya Vishwanathan) की गोली मारकर हत्या की गई थी। मार्च 2009 में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। 13 साल केस चलने के बाद अब वो दिन आ गया है, जब दिल्ली की साकेत अदालत फैसला सुनाएगी।
What Is Journalist Soumya Vishwanathan Murder Case
30 सितंबर 2008 को पत्रकार सौम्या विश्वनाथन दक्षिण दिल्ली के वसंत कुंज इलाके के पास अपनी कार में मृत पाई गई थीं। शुरू में माना गया कि कार दुर्घटना में उनकी मौत हुई, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट में पता चला कि उनके सिर में गोली मारी गई थी।
पुलिस जांच में पता चला कि सौम्या विश्वनाथन देर रात घर लौट रही थी। आरोपी उनका पीछा कर रहे थे और चलती कार में उन्हें गाली मारी गई।
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच आगे बढ़ी। मार्च 2009 में दिल्ली पुलिस ने दो संदिग्धों, रवि कपूर और अमित शुक्ला को एक अन्य मामले (कॉल सेंटर कार्यकारी अधिकारी जिगिशा घोष की हत्या) में शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया।
पूछताछ के दौरान कपूर और शुक्ला ने सौम्या की हत्या की बात भी कबूल की। जांच में यह भी पता चला कि सीसीटीवी फुटेज में दिखी कार का इस्तेमाल दोनों हत्याओं में किया गया था।
जून 2010 में दाखिल हुई थी चार्जशीट
जून 2010 में दिल्ली पुलिस ने रवि कपूर, अमित शुक्ला और दो अन्य संदिग्धों, बलजीत मलिक और अजय सेठी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। सौम्या मामले में मुकदमे 16 नवंबर 2010 को साकेत कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी।
सुनवाई के दौरान हत्यारों की बंदूक से गोलियों का मिलान, सीसीटीवी फुटेज और आरोपी के कबूलनामे सहित प्रमुख फोरेंसिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।
19 जुलाई 2016 को साकेत कोर्ट ने मामले में सुनवाई पूरी कर ली और अगली सुनवाई के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। तब से विभिन्न कानूनी जटिलताओं के कारण निर्णय को कई बार टाला गया।