Bilaspur News: रिहायशी इलाके में पटाखों का भंडार, पुलिस ने की कार्रवाई

विस्फोटक अधिनियम के तहत पटाखा का भंडारण मैदानी क्षेत्र में किया जाना है, ताकि किसी तरह की आगजनी की अनहोनी पर कोई बड़ा हादसा न हो। पुलिस की निगाह अवैध परिवहन पर भी है।

HIGHLIGHTS

  1. पटाखों का अवैध भंडारण
  2. 12 कार्टून में रखे भारी मात्रा में पटाखे
  3. विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।

बिलासपुर शहर के रिहायशी इलाके में पटाखों के अवैध भंडारण पर सिविल लाइन पुलिस ने कार्रवाई की है। व्यवसायी के ठिकाने से पुलिस ने अलग-अलग प्रकार के पटाखे जब्त किए हैं। पटाखों की कीमत 79 हजार बताई गई है।

सिविल लाइन थाना प्रभारी प्रदीप आर्य ने बताया कि शहर में त्योहारों के मद्देनजर पटाखों के अवैध भंडारण पर अधिकारियों ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एसीसीयू की टीम को सूचना मिली कि सिंधी कालोनी के गोदू चौक में व्यवसायी ने रिहायशी इलाके में पटाखों का अवैध भंडारण कर रखा है।

इस पर एसीसीयू और सिविल लाइन की टीम ने गोदू चौक में सुखमीत सलुजा के मकान में दबिश दी। उसके ठिकाने से पुलिस को 12 कार्टून में रखे भारी मात्रा में पटाखे को जब्त कर लिया है। जब्त पटाखों की कीमत 79 हजार 184 रुपये बताई गई है। पुलिस ने व्यवसायी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।

नवरात्र, दशहरा एवं दीपावली पर्व को कुछ दिन ही शेष रह गए हैं। इसके साथ ही पटाखा का अवैध भंडारण भी रिहायशी इलाकों में होने लगा है। विस्फोटक अधिनियम के तहत पटाखा का भंडारण मैदानी क्षेत्र में किया जाना है, ताकि किसी तरह की आगजनी की अनहोनी पर कोई बड़ा हादसा न हो। पुलिस की निगाह अवैध परिवहन पर भी है।

 

 

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