Gyanvapi Survey News: ज्ञानवापी में ASI सर्वे पर हाई कोर्ट का आदेश आज, पूरे परिसर को सील करने की याचिका भी दायर

वाराणसी स्थित पूरे ज्ञानवापी परिसर को सील कर वहां गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक और जनहित याचिका दायर की गई है।

HighLights

  • वाराणसी की जिला अदालत ने दी थी सर्वे की अनुमति
  • मुस्लिम पक्ष की दलील, खोदाई से ढांचे को नुकसान होगा
  • सुप्रीम कोर्ट होते हुए हाई कोर्ट पहुंचा था केस

प्रयागराज (Gyanvapi ASI Survey): वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) होगा या नहीं, इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। हिंदू पक्ष ने ASI सर्वे की मांग की थी। जिला अदालत ने इसकी अनुमति दी, तो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाते हुए हाई कोर्ट जाने को कहा था। अब हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है।

बता दें, वाराणसी के जिला जज ने 21 जुलाई को मंदिर पक्ष की अर्जी पर ज्ञानवापी परिसर में वुजूखाना व शिवलिंग छोड़कर अन्य क्षेत्र के एएसआई सर्वे का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर 26 जुलाई तक रोक लगाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने की सलाह दी थी।

 

कोर्ट में 27 जुलाई को एएसआई ने फिर साफ किया कि सर्वे से निर्माण को कोई नुकसान नहीं होगा। साइंटिफिक सर्वे में अत्याधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल होगा। अपर सालिसिटर जनरल शशि प्रकाश सिंह ने इस संबंध में दाखिल हलफनामे को उद्धृत किया था।

 

एक और जनहित याचिका, ज्ञानवापी परिसर सील कर गैर हिंदुओं का प्रवेश रोका जाए

इस बीच, वाराणसी स्थित पूरे ज्ञानवापी परिसर को सील कर वहां गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि पूरे ज्ञानवापी परिसर को सील किया जाए, ताकि एडवोकेट कमीशन सर्वे के दौरान प्राप्त श्री आदि विश्वेश्वर मंदिर के अवशेष पर उकेरे गए हिंदू प्रतीक चिह्नों जैसे त्रिशूल, स्वास्तिक व अन्य हिंदू प्रतीक चिह्न व मंदिर के अवशेषों को कोई नुकसान न पहुंचा सके। इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई की उम्मीद है।

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