पर्सनल लॉ में बहुविवाह की अनुमति, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- मुस्लिम पुरुष करा सकते हैं एक से ज्यादा विवाह का पंजीकरण

Bombay High Court मुस्लिम पुरुष एक से अधिक विवाह पंजीकृत करा सकते हैं क्योंकि उनके ‘पर्सनल लॉ’ में बहुविवाह की अनुमति हैं। ये कहना है बॉम्बे हाईकोर्ट का। अदालत ने एक मुस्लिम व्यक्ति और उसकी तीसरी पत्नी की उस याचिका पर यह टिप्पणी की जिसमें उनके विवाह को पंजीकृत करने का प्राधिकारियों को निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया था।

पीटीआई, मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने कहा है कि मुस्लिम पुरुष एक से अधिक विवाह पंजीकृत करा सकते हैं, क्योंकि उनके ‘पर्सनल लॉ’ में बहुविवाह की अनुमति हैं। अदालत ने एक मुस्लिम व्यक्ति और उसकी तीसरी पत्नी की उस याचिका पर यह टिप्पणी की जिसमें उनके विवाह को पंजीकृत करने का प्राधिकारियों को निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया था।

न्यायमूर्ति बी पी कोलाबावाला और न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरेशन की खंडपीठ ने 15 अक्टूबर को ठाणे नगर निगम के विवाह पंजीकरण उप कार्यालय को पिछले साल फरवरी में एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा दायर आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया, जिसमें उसने अल्जीरिया की एक महिला के साथ अपनी तीसरी शादी को पंजीकृत करने की मांग की थी।

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