बिलासा देवी एयरपोर्ट को उड़ान 05 योजना में शामिल नहीं करने पर, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को नोटिस जारी : छत्तीसगढ़ सरकार से भी कार्य के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश जारी

वहीं राज्य सरकार को भी नोटिस जारी कर बिलासा एयरपोर्ट में चल रहे निर्माण कार्य के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया l

हाई कोर्ट ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को जारी किया नोटिस, छत्तीसगढ़ सरकार से पूछे ये सवाल l

Report manpreet singh

Raipur chhattisgarh VISHESH बिलासा देवी एयरपोर्ट को उड़ान 5 योजना के तहत शामिल नहीं किया गया है. इस मामले को लेकर पहले से लगी याचिका में सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके साथ ही कोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर बिलासा एयरपोर्ट में चल रहे निर्माण कार्य के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया हैं. इसके लिए हाईकोर्ट ने राज्य शासन को 4 सप्ताह की मोहलत दी है. बिलासा एयरपोर्ट को उड़ान योजना में शामिल नहीं करने की वजह से महत्वपूर्ण नागरिक सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, इसके अलावा निर्माण कार्य में भी किए जा रहे देरी को लेकर भी कोर्ट ने शासन को सख्त निर्देश जारी किया है.

बिलासा एयरपोर्ट में 4 सी कैटेगरी के विमानतल के उन्नयन में हो रही लेटलतीफी को लेकर शुक्रवार को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की डिविजन बेंच में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दो अलग-अलग जनहित याचिका पर एक साथ सुनवाई करते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. एयरपोर्ट में सुविधाओं को लेकर हाई कोर्ट में दो याचिका लगाई गई हैं. केंद्र सरकार ने बिलासा एयरपोर्ट को उड़ान योजना से बाहर कर दिया है, जिससे नागरिक सुविधाएं नहीं मिल पा रही है. एयरपोर्ट के निर्माण कार्य में कि जा रहे विलंब को लेकर भी कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस पी सैम कोशी ने नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है. याचिकाकर्ताओं की तरफ से उनके अधिवक्ताओं हाईकोर्ट में कहा कि उड़ान योजना से बाहर करने की वजह से महानगरी विमान सेवाओं के शुरू होने में तकनीकी दिक्कतें आएंगी, साथ ही बिलासपुर के लोगों को महानगरी विमानन सेवा से भी वंचित होना पड़ेगा. मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद रखी है.

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