मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी की याचिका पर 21 जुलाई को SC में सुनवाई
नई दिल्ली: मोदी सरनेम मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मंगलवार को राहुल गांधी की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका दायर की और तत्काल सुनवाई की मांग की। सर्वोच्च अदालत ने 21 जुलाई की तारीख तय की है।
बता दें, इस मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी संसद सदस्यता चली गई थी। राहत की उम्मीद के साथ राहुल गांधी की ओर से गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई, लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए राहत नहीं दी कि कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि के अन्य केस भी दर्ज हैं। इस तरह अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है।
क्या होगा यदि सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिला
राहुल गांधी और कांग्रेस की आगे की राजनीति के लिए 21 जुलाई का दिन अहम होने जा रहा है। यदि राहुल गांधी को राहत मिलती है तो कांग्रेस के लिए राहत की बड़ी बात होगी। कांग्रेस नेता की संसद सदस्यता बहाल हो जाएगी और उनके अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव (2024 Lok Sabha Elections) लड़ने का रास्ता भी साफ हो जाएगा।
वहीं यदि राहत नहीं मिलती है तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। यदि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सके, तो पार्टी का उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार बनाने का अघोषित मंसूबा अधूर रह जाएगी। अन्य विपक्षी दलों को हावी होने का मौका मिलेगा।