बृज भूषण के खिलाफ 21 लोगों ने दिया बयान, महिला रेसलर का छह जगह पर हुआ उत्पीड़न, चार्जशीट में खुलासा

Brij Bhushan Sharan Singh:

पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामले में अदालत ने 18 जुलाई को तलब किया है। दिल्ली पुलिस में दायर चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि एक शिकायतकर्ता ने छह स्थानों का उल्लेख किया था। जहां उसे लगा कि बृजभूषण शरण ने उसके साथ छेड़छाड़ की है।

21 गवाहों ने दिया बयान

 

चार्जशीट में कहा गया कि अब तक के जांच के आधार पर बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। बृजभूषण के खिलाफ 21 लोगों ने बयान दिया है। उनमें से छह ने सीआरपीसी 164 के तहत बयान दर्ज करवाया है। आरोप पत्र में कहा गया है कि गवाहों ने उल्लेख किया है कि उन्होंने बृज भूषण के शारीरिक गलत हावभाव को देखा था।

दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र दायर किया

 

पिछले हफ्ते दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में उनके खिलाफ आरोप पत्र का संज्ञान लेने के बाद समन जारी किया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को बृज भूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। यह मामला महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज किया गया था।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद सिंह और तोमर को समन जारी किया। विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कह, ‘आरोपपत्र आईपीसी की धारा 354, 354डी, 345ए और 506 (1) के तहत दायर किया गया है।’

शिकायतों के आधार पर दो एफआईआर दर्ज

 

पहलवानों की शिकायतों के आधार पर बृज भूषण सिंह के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई। एक पॉक्सो एक्ट के तहत केस और नाबालिग पहलवान के मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की गई है। दूसरी एफआईआर पहलवानों की शिकायत पर दर्ज की गई थी।

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