सीएम बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है, छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति में कमर्शियल एवं नान कमर्शियल दोनों प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन के परिचालन को बढ़ावा देना शामिल है।

इसके तहत राज्य में दो पहिया, तिपहिया, चार पहिया, माल वाहक, यात्री वाहन एवं अन्य श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर विभिन्न छूट एवं सुविधाएं मिलेंगी। इस नीति के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों की आसान चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। ईवी मालिकों को नेशनल और स्टेट हाइवे में एक निश्चित अंतराल पर चार्जिंग प्वाईंट उपलब्ध होंगे।

अरहर, उड़द एवं मूंग फसलों का किया जाएगा उपार्जन

राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और राज्य में दलहन फसलों की पैदाबार बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में अरहर, उड़द एवं मूंग फसलों का उपार्जन किया जाएगा। इसके लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए।

बिजली बिल हाफ योजना का किया गया विस्तार

राज्य सरकार द्वारा बिजली बिल हाफ योजना का विस्तार करते हुए इसमें नरवा, गरूवा, घुरूवा, बारी योजना के तहत स्थापित किए जा रहे गौठानों एवं ग्रामीण औद्योगिक पार्क को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश में घरेलु उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक विद्युत की खपत पर देय बिजली बिल की राशि को आधा किए जाने की योजना को विस्तार करते हुए नरवा, गरूवा, घुरूवा, बारी योजना के तहत स्थापित किए जा रहे गौठानों एवं ग्रामीण औद्योगिक पार्क में राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रदाय किए गए विद्युत कनेक्शन हेतु विद्युत देयक में 50 प्रतिशत की रियायत देने का निर्णय लिया गया।

छत्तीसगढ़ के निवास प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को और तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया गया ताकि राज्य के बाहर के लोग इसका अनावश्यक लाभ न उठा सके। इसके लिए पूर्व निर्धारित प्रावधानों में संशोधन का निर्णय लिया गया।जिसके तहत किसी संस्था में प्रवेश के लिए अथवा शासन के अधीन सेवा के लिए निर्धारित योग्यता के साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य के किसी शैक्षणिक संस्थाएं से कक्षा 8वीं की परीक्षा के स्थान पर पहली, चैथी और पांचवी कक्षा की परीक्षा को शामिल किया गया है। अन्य मामलों में भी पहली, चैथी, पांचवी की परीक्षा शैक्षणिक योग्यता में जोड़ने का निर्णय लिया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य में मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत इस्पात (स्पंज आयरन एण्ड स्टील) उद्योगों में निवेश हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज के निर्धारण का निर्णय लिया गया।

आवास एवं पर्यावरण विभाग अथवा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित रहवासी कालोनियों के प्रमोटर द्वारा आबंटियों के संघ /सोसायटी को कालोनी के सामान्य क्षेत्र अंतरित करने पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में छूट देते हुए स्टाॅप ड्यूटी 10 हजार एवं पंजीयन शुल्क 5 हजार रूपए अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया। उक्त छूट संचालक नगर तथा ग्राम निवेश या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित काॅलोनी के सामान्य क्षेत्र के पंजीयन पर दी जाएगी।

नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को शासकीय भूमि का आबंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन तथा गैर रियायती एवं रियायती स्थाई पट्टो को भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तित करते समय देय राशि के आधार पर स्टाम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क तथा नगरीय निकाय शुल्क में बड़ी राहत देते हुए छूट की अवधि को 31 मार्च 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि का आबंटन, व्यवस्थापन तथा भूमि स्वामी अधिकार में हस्तान्तरित किए जाने वाले विलेखों पर देय स्टाम्प शुल्क 5 प्रतिशत तथा उपकर में छूट प्रदान की जाकर अधिकतम 2 हजार रूपए निर्धारित किया गया।

इसी तरह आबंटन, व्यवस्थापन तथा भूमि स्वामी अधिकार में हस्तान्तरित किए जाने वाले विलेखों पर देय पंजीयन शुल्क 4 प्रतिशत में छूट प्रदान की जाकर अधिकतम 2 हजार रूपए निर्धारित किया गया।

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