रिजर्व बैंक का नया क्रेडिट रूल बनेगा गेम चेंजर! खत्म होगी शिकायत?

क्रेडिट स्कोर जिसे सिबिल स्कोर भी कहते हैं, उसे लेकर विवादों का साया नया नहीं है. लोन पाने से वंचित लोग अक्सर अपना क्रेडिट स्कोर खराब करने में भेदभाव की शिकायत करते रहे हैं. इसे देखते हुए रिजर्व बैंक ने क्रेडिट स्कोर रिपोर्टिंग पैटर्न के रूल को ही बदल दिया है. रिजर्व बैंक की ओर से जारी नई रूल के मुताबिक, हर 15 दिन में क्रेडिट स्कोर अपडेट किए जाएंगे.

साल में दो बार होगी रिपोर्ट, लेंडर कितना रहा फेल

महीने में दो बार तैयार होने वाले क्रेडिट स्कोर में 15 तारीख तक की रिपोर्ट सात दिन बात तक जारी कर दी जाएगी. उसी तरह महीने की अंतिम तारीख तक की क्रेडिट स्कोर पांच दिन बाद जारी की जाएगी. साल में दो बार यह रिपोर्ट जारी की जाएगी कि कौन-कौन लेंडर लोन रिपेमेंट में कितना असफल रहा. यह उसके क्रेडिट स्कोर में भी दर्ज की जाएगी. रिजर्व बैंक ने सभी क्रेडिट ब्यूरो को 300-900 के फॉर्मेट में ही रिपोर्ट करने के लिए कहा है. हर कंज्यूमर अपने अलग-अलग खातों के मल्टीपल एड्रेस के बावजूद एक ही क्रेडिट स्कोर प्राप्त करेगा. सभी क्रेडिट ब्यूरो से को-बॉरोअर्स और गारंटर्स को भी क्रेडिट स्कोर की रिपोर्टिंग में शामिल करने के लिए कहा गया है. ताकि किसी नई लोन आवेदन पर विचार करते समय बैंक या वित्तीय संस्थाओं के सामने लोन लेने वाले और उसके गारंटर की सभी सही तस्वीर सामने रह सके. इस तरह के मापदंड कंज्यूमर इंट्रेस्ट की रक्षा करने के लिए साफ-सुथरे लेंडिंग प्रैक्टिस को भी प्रमोट करेंगे.

गलती पर क्रेडिट ब्यूरो को हर दिन देनी होगी 100 रुपए पेनल्टी

रिजर्व बैंक के नए रूल में क्रेडिट ब्यूरो को कई तरह के नियमों के दायरे में बांधा गया है. कंज्यूमर की क्रेडिट हिस्ट्री अपडेट होने पर हर क्रेडिट ब्यूरो को इसकी सूचना ईमेल या एसएमएस के माध्यम से कंज्यूमर को देना अनिवार्य कर दिया गया है. इससे कंज्यूमर को पता चल जाएगा कि उनकी क्रेडिट हिस्ट्री की समीक्षा कौन कर रहा है, ताकि क्रेडिट स्कोर तैयार तरने में किसी तरह की गड़बड़ी पर कंज्यूमर शिकायत कर सकेगा. क्रेडिट ब्यूरो कंज्यूमर की किसी भी शिकायत का समाधान 30 दिनों के अंदर करने के लिए बाध्य हैं. इसमें फेल होने पर क्रेडिट ब्यूरो को हर दिन 100 रुपये के हिसाब से पेनाल्टी देनी होगी.

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