पद के कर्तव्यों के विपरीत आचरण करने वाले दो शिक्षक को डीईओ ने किया निलंबित
दोनों शिक्षकों पर उनके कार्यस्थल पर अनुचित व्यवहार के गंभीर आरोप लगे थे, जिसकी पुष्टि जांच के बाद हुई। दोनों शिक्षकों के निलंबन के आदेश कलेक्टर बिलासपुर द्वारा अनुमोदित किए गए हैं। निलंबन के दौरान दोनों शिक्षकों को नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता मिलेगा।
HIGHLIGHTS
- शिक्षकों पर सहकर्मियों से दुर्व्यवहार के आरोप लगाए गए थे।
- संबंधी शिकायत जांच में आरोप सही पाए जाने पर निलंबन।
- दोनों शिक्षकों को नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता मिलेगा।
बिलासपुर। अपने सहकर्मियों से दुर्व्यवहार के आरोप में डीईओ बिलासपुर ने दो शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। प्राथमिक शाला बिजौर में पदस्थ दो सहायक शिक्षक पोलेश्वर यादव और ममता सोनी को पदीय कर्तव्यों के विपरीत आचरण के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
मारपीट और अनुचित आचरण के आरोप
प्राथमिक शाला बिजौर के सहा शिक्षक (एलबी) पोलेश्वर यादव के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच करायी गई। जांच प्रतिवेदन अनुसार पोलेश्वर यादव अपने पदीय कर्त्तव्यों के विपरीत संस्था में कार्यरत सफाई कर्मचारी के साथ मारपीट करने, अध्यापन छोड़कर गप-शप करने, छात्रा की पिटाई करने, संस्था की झूठी खबर फैलाने एवं एसएमसी अध्यक्ष को धमकी आदि दिए जाने संबंधी शिकायत जांच में आरोप सही पाए जाने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उनका निलंबन अवधि मुख्यालय शा. उ.मा.शा. सीपत में रहेगा।
सहकर्मियों से दुर्व्यवहार का मामला
सहायक शिक्षक एलबी ममता सोनी पर सहकर्मियों से दुर्व्यवहार के आरोप लगाए गए थे। जांच के बाद शिकायत सही पाई गई और उन्हें भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। उनका निलंबन अवधि के दौरान मुख्यालय प्राचार्य शा. उ.मा.शा. मस्तूरी में रहेगा।