स्वाति मालीवाल को दिल्ली HC से झटका, कोर्ट ने खारिज की राज्यसभा सांसद की मांग
दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को गुरुवार को झटका दिया है। दरअसल कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी कानून के तहत उनके खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती दी थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने DCW की प्रमुख रहते हुए आप से जुड़े लोगों को विभिन्न पदों पर नियुक्त करने में अपने आधिकारिक पद का कथित रूप से दुरुपयोग किया।
- दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल की याचिका को खारिज कर दिया
- दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख रहते हुए संस्था में आप के कार्यकर्ताओं का भर्ती करने का आरोप
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी कानून के तहत उनके खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती दी थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख रहते हुए संस्था में आप से जुड़े लोगों को विभिन्न पदों पर नियुक्त करने में अपने आधिकारिक पद का कथित रूप से दुरुपयोग किया।
न्यायमूर्ति अमित महाजन ने मालीवाल के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया। विस्तृत आदेश का इंतजार है। निचली अदालत ने 8 दिसंबर, 2022 को मालीवाल और तीन अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(डी) (लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार) सहित अन्य प्रावधानों के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। पूर्व डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष और भाजपा विधायक बरखा शुक्ला सिंह की शिकायत पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मामला दर्ज किया था।