छत्तीसगढ़ में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, दाल और मिर्ची में मिलावट करने वालों पर खाद्य विभाग ने लगाया जुर्माना
छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरी के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए दो प्रमुख दुकानों पर जुर्माना लगाया है। इस कार्रवाई ने मिलावटखोरों के साथ जनता को एक संदेश भेजा है कि सुरक्षित और गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है।
HIGHLIGHTS
- मिर्ची पाउडर में मिलावट के लिए 15 हजार का जुर्माना।
- दाल में मिलावट पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने की कार्रवाई।
- बलौदाबाजार जिले में मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई।
बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए एक बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है। अरहर दाल और मिर्ची पाउडर में मिलावट के मामलों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत दो दुकानों पर कुल 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने पलारी विकासखंड के ग्राम जुनवानी स्थित राजेश दाल भंडार में 19 जुलाई 2022 को अचानक छापा मारा। निरीक्षण के दौरान टीम ने दाल के सैंपल लिए, जिन्हें रायपुर स्थित राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया। जांच में सैंपल अमानक पाए गए, जिससे मिलावट का खुलासा हुआ। इस पर दुकान के प्रोपाइटर वेदराम बंजारे पर 25 हजार रुपये का जुर्माना ठोका गया है।
दूसरी ओर, बलौदाबाजार नगर में स्थित कमलेश किराना स्टोर्स में भी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने जांच की। यहां से मिर्ची पाउडर के सैंपल लिए गए, जो परीक्षण में अमानक पाए गए। इसके चलते दुकान के प्रोपाइटर सागर साहू पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
इस कार्रवाई से यह स्पष्ट हो गया है कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन मिलावटखोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहा है। जनता को सुरक्षित और गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। ऐसे में यह कार्रवाई न केवल मिलावटखोरों के लिए एक सख्त चेतावनी है, बल्कि उपभोक्ताओं के लिए एक राहत की खबर भी है।