Hathras Case: हाथरस मामले में सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, कहा- यह घटना परेशान करने वाली, लेकिन…
हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ से 121 लोगों की मौत के बाद मामले में दायर याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। बता दें कि भगदड़ की जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। साथ ही राज्यों को भी दिशा-निर्देश देने के लिए कहा गया।
HIGHLIGHTS
- 2 जुलाई को हाथरस में हुई थी भगदड़
- आयोजकों पर दर्ज हुई थी एफआईआर
- मामले में SIT सौंप चुकी है जांच रिपोर्ट
Hathras Case एजेंसी, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है और याचिकाकर्ता से हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने घटना को परेशान करने वाली बताया और कहा कि इस मामले पर सुनवाई करने के लिए हाई कोर्ट सक्षम है। गौरतलब है कि भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी।
याचिकाकर्ता अधिवक्ता विशाल तिवारी ने याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने और लापरवाह अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। साथ ही कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट राज्यों को यह निर्देश भी दें कि किसी भी धार्मिक या अन्य आयोजन में राज्यों की ओर से जनता की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
गौरतलब है कि हाथरस कांड की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद उत्तर सरकार ने मंगलवार को एसडीएम, सीओ और तहसीलदार समेत 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। एसआईटी ने सोमवार को यूपी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
रिपोर्ट में भगदड़ मचने और 121 लोगों की मौत के लिए आयोजकों को जिम्मेदार माना गया है। आयोजकों ने 80 हजार की भीड़ जुटाने की अनुमति ली थी, लेकिन सत्संग में ढाई लाख से अधिक भक्त शामिल हो गए। यही भगदड़ का कारण रहा। भीड़ जुटने के बाद आयोजकों ने उचित प्रबंध नहीं किए।