Raipur Crime: रायपुर में दादा की हत्या करने वाले पोते को आजीवन कारावास, दो साल पहले वारदात को दिया था अंजाम"/>

Raipur Crime: रायपुर में दादा की हत्या करने वाले पोते को आजीवन कारावास, दो साल पहले वारदात को दिया था अंजाम

HIGHLIGHTS

  1. शादी पार्टी के दौरान खाने-पीने की बात को लेकर दादा-पोते में हुआ था विवाद
  2. गुस्से में आकर पोते ने लोहे का खुरपा से दादा पर किया था जानलेवा हमला
  3. पुलिस ने हत्या का केस दर्जकर आरोपित को गिरफ्तार कर भेज दिया था जेल

रायपुर। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा इलाके के सीमानगर में सवा दो साल पहले लोहे के खुरपा से हमला कर दादा खोबो तुलसी मोंगराज की हत्या (Murder) करने वाले आरोपित पोते श्रीपति मोंगराज उर्फ डॉक्टर (26) को कोर्ट ने आजीवन कारावास के साथ एक हजार अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक राजेंद्र जैन ने बताया कि 10 मार्च 2022 की रात 7.30 बजे सीमानगर, तेलीबांधा में रिक्शा चालक खोबो तुलसी मोंगराज परिवार में आयोजित शादी पार्टी के दौरान खाने-पीने की बात को लेकर आरोपित पोते श्रीपति मोंगराज उर्फ डॉक्टर का विवाद हो गया था।

गुस्से में आकर उसने लोहे का खुरपा से अपने दादा खोबो तुलसी मोंगराज के सिर व जबड़े में जानलेवा हमला कर घायल कर दिया था। बाद में इलाज के दौरान तुलसी मोंगराज की मौत हो गई थी। तेलीबांधा थाना पुलिस ने मामले में हत्या का केस दर्जकर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। प्रकरण का आरोप पत्र सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना दीपक देवांगन की कोर्ट में पेश किया गया।

न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस की ओर से पेश किए गए ठोस सुबूत और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपित को दोषी ठहराते हुए 302 में आजीवन सश्रम कारावास, एक हजार रूपये अर्थदंड और धारा 325 में तीन वर्ष सश्रम कारावास के साथ पांच सौ रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर आरोपित को दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतनी होगी।

 

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