Mahtari Vandan Yojana: महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, 20 फरवरी है अंतिम तिथि, महिलाओं को हर महीने मिलेगे 1000 रुपये
HIGHLIGHTS
- एक मार्च को होगा अंतिम सूची का प्रकाशन।
- पात्र महिला हितग्राहियों को आठ मार्च से राशि जारी होगी।
राज्य ब्यूरो, रायपुर। प्रदेश में महतारी वंदन योजना के लिए सोमवार से आनलाइन और आफलाइन आवेदन का पंजीयन शुरू होगा, जो 20 फरवरी तक चलेगा। 21 को अंतिम सूची के बाद 25 तक आपत्ति की जा सकती है। आपत्ति का निराकरण 26 से 29 तक किया जाएगा। अंतिम सूची का प्रकाशन एक मार्च को तथा स्वीकृति पत्र पांच मार्च को जारी होगा। पात्र महिला हितग्राहियों को आठ मार्च से राशि जारी होगी।
बता दें कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में महतारी वंदन योजना एक मार्च से लागू होगी। योजना अंतर्गत प्रदेश की स्थानीय निवासी और विवाहित महिला पात्र होंगी। एक जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी। योजनांतर्गत पात्र महिला को प्रतिमाह 1,000 रूपये का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं आनलाइन पोर्टल https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in तथा मोबाइल एप पर आवेदन कर सकती हैं।
आवेदन के लिए ये दस्तावेज जरूरी
स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज फोटो, स्थानीय निवासी के संबंध में निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दस्तावेज, स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड, यदि हो तो स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड, विवाह का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी, वार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची या स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस से कोई एक प्रस्तुत क
ये महिलाएं होंगी पात्र
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- राज्य की स्थानीय निवासी विवाहित महिला पात्र होंगी।
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- एक जनवरी 2024 महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
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- विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना की पात्र होंगी।
ये होंगी आपात्र
परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता होने पर, परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में स्थायी, अस्थायी, संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग के अधिकारी व कर्मचारी हो। कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद व विधायक और जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हो वह भी अपात्र होंगी।