Raipur News: रिश्वतखोर पूर्व डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर को कोर्ट ने सुनाई चार वर्ष की सजा, लाइसेंस नवीनीकरण के लिए मांगे थे 30 हजार रुपये
रायपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। पूर्व डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर (सेंट्रल) प्रफुल्ल नायक उर्फ पीके नायक (62) को रिश्वतखोरी के मामले में चार वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) की विशेष अदालत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ममता पटेल की कोर्ट ने यह सजा सुनाई। सीबीआइ की ओर से मामले की पैरवी लोक अभियोजक रजत कुमार श्रीवास्तव ने की है। सीबीआइ ने रायपुर स्थित शंकर नगर निवासी प्रफुल्ल नायक को 2016 में 10 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ा था।
यह है पूरा मामला
सीबीआइ ने सात अप्रैल 2016 को अवंति विहार स्थित केंद्रीय लेबर कमिश्नर के आफिस में छापा मारकर डिप्टी कमिश्नर प्रफुल्ल नायक को 10 हजार रिश्वत लेते पकड़ा था। भिलाई के लेबर कांट्रेक्टर कुंदन सिन्हा से लेवर लाइसेंस नवीनीकरण के लिए प्रफुल्ल नायक ने 30 हजार रुपये की घूस मांगी थी। 20 हजार रुपये देने के बाद तीसरी किस्त देना तय हुआ था।
सूचना पर सीबीआइ की टीम आफिस में कांट्रेक्टर कुंदन सिन्हा के साथ पहुंची थी। इसके बाद जैसे ही पैसे दिए तो सीबीआइ ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। नायक ने उस दौरान सीबीआइ से बैग छिनकर भागने का भी प्रयास किया था, ताकि सबूत मिटाए जा सके, लेकिन सीबीआइ की टीम ने उन्हें घेर कर पकड़ लिया था। बता दें कि प्रफुल्ल नायक 2017 में सेवानिवृत्त हो गए थे। गिरफ्तारी के बाद कुछ दिनों तक वह जेल में रहे, इसके बाद मामला कोर्ट में विचाराधीन था, जिसमें सुनवाई के बाद उसे चार वर्ष की सजा सुनाई गई।