New GST Rules: 100 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारी जान लें GST से जुड़े ये नियम, वरना हो सकती है मुश्किल
HIGHLIGHTS
- जीएसटी विभाग का बड़ी कंपनियों पर शिकंजा
- रसीदों को पोर्टल पर 30 दिनों में करना होगा अपलोड
रायपुर। New GST Rules: जीएसटी विभाग ने बड़ा कारोबार करने वाली कंपनियों पर शिकंजा और कस दिया है। जीएसटी के नए नियमानुसार अब 100 करोड़ या उससे अधिक के कारोबार करने वाली कंपनियों को जीएसटी से संबंधित रसीदों को 30 दिनों के भीतर पोर्टल पर अपलोड करना होगा। बताया जा रहा है कि यह प्राविधान एक नवंबर से लागू भी हो गया है।
मालूम हो कि जीएसटी के ई रसीद का संचालन करने वाले नेशनल इंफार्मेटिक्स सेंटर (एनआइसी) ने एक परामर्श में जीएसटी प्राधिकरण ने यह फैसला लिया है। इस फैसले के अनुसार रसीद जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर पोर्टल पर अपलोड किया जाए।
कर विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) आने वाले दिनों में इसे सभी जीएसटी करदाताओं पर लागू कर सकता है।जीएसटी विभाग द्वारा इन दिनों टैक्स चोरों के खिलाफ अभियान भी चलाया जा रहा है और ऐसे कारोबारियों को लगातार नोटिस भेजी जा रही है। इसके साथ ही टैक्स कलेक्शन भी ज्यादा से ज्यादा की जा रही है।
इन्हें भी जानना जरूरी
जीएसटी करदाताओं के लिए यह जानना भी जरूरी है कि अगर आपकी वार्षिक बिक्री 40 लाख रुपये से ज्यादा है और आप सर्विस प्रोवाइडर है और वार्षिक टर्नओवर 20 लाख रुपये सेज्यादा है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। साथ ही अगर दो करोड़ टर्नओवर है तो वार्षिक रिटर्न की आवश्यकता नहीं होगी। वार्षिक टर्नओवर पांच करोड़ है तो 3बी और आर1 फाइल करना होगा। पांच करोड़ से ज्यादा है तो मंथली भी कर सकते है।
दुकान के बाहर जीएसटी नंबर, सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य
अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है और अपनी दुकान या गोडाउन के बाहर जीएसटी नंबर व सर्टिफिकेट नहीं लगा रहे है तो आपको 50 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। जीएसटी नियमों के अनुसार अपने संस्थान के बाहर जीएसटी नंबर, सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है। इसमें लापरवाही करने वाले कारोबारियों बख्शा नहीं जाएगा।
अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में दिए गए पते को बदल दिया है तो भी आपको अपने व्यावसायिक परिसर में जीएसटी नंबर व सर्टिफिकेट लगाना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जीएसटी अफसरों द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। कर विशेषज्ञों का कहना है कि सभी को जीएसटी नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
रिटर्न में मिसमैच तो भी आ सकता है नोटिस
अगर आपके जीएसटी रिटर्न में थोड़ा भी मिसमैच है तो विभाग द्वारा आपको नोटिस भेजा जा सकता है। आपको नोटिस का जवाब निर्धारित तारीख तक देना चाहिए। जीएसटी अफसर के पास बहुत से अधिकार है और वह विभिन्न धाराओं के तहत आपपर कार्रवाई कर सकती है।
जीएसटी की धारा 67 के तहत सर्च व सीज करने का अधिकार है तथा धारा 71 में बुक्स आफ अकाउंट चेक कर सकता है, लेकिन खाताबही नहीं ले जा सकता। धारा 67 के तहत दुकान को सील भी कर सकता है, खाताबही भी ले सकते है और आलमारी भी तुड़वा सकते है। पहले से इन्हें लिखना भी पड़ता है कि क्यों जांच के लिए जा रहे है।