Jhiram Naxal Attack : छत्तीसगढ़ पुलिस करेगी झीरम हमले की जांच, एनआइए की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज
रायपुर: झीरम घाटी हमले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी एनआइए को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने एनआइए की याचिका को खारिज करते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस को मामले की जांच की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा है हम मामले में दखल नहीं देंगे।
बता दें कि वर्ष 2018 में सरकार बदलने के बाद कांग्रेस ने इस मामले की जांच के लिए एसआइटी का गठन किया था। इसके साथ ही राज्य पुलिस ने एनआइए से मामले के दस्तावेज मांगे थे, लेकिन जांच एजेंसी ने दस्तावेज देने से मना कर दिया था। और उसके बाद कोर्ट में छत्तीसगढ़ पुलिस की जांच के आदेश को चुनौती दी थी।
सीएम भूपेश बोले- यह न्याय का दरवाज़ा खोलने जैसा
फैसले के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर पोस्ट किया कि झीरम कांड पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का आज का फ़ैसला छत्तीसगढ़ के लिए न्याय का दरवाज़ा खोलने जैसा है। झीरम कांड दुनिया के लोकतंत्र का सबसे बड़ा राजनीतिक हत्याकांड था। इसमें हमने दिग्गज कांग्रेस नेताओं सहित 32 लोगों को खोया था। कहने को एनआईए ने इसकी जांच की, एक आयोग ने भी जांच की लेकिन इसके पीछे के वृहत राजनीतिक षडयंत्र की जांच किसी ने नहीं की। छत्तीसगढ़ पुलिस ने जांच शुरु की तो एनआईए ने इसे रोकने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। आज रास्ता साफ़ हो गया है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस इसकी जांच करेगी। किसने किसके साथ मिलकर क्या षडयंत्र रचा था। सब साफ़ हो जाएगा। झीरम के शहीदों को एक बार फिर श्रद्धांजलि।
हमले में 32 लोगों की गई थी जान
25 मई 2013 को सुकमा जिले में परिवर्तन यात्रा का आयोजन हुआ. कार्यक्रम के बाद कांग्रेस नेताओं का काफिला सुकमा से जगदलपुर जा रहा था। शाम को 4 बजे काफिला जैसे ही झीरम घाटी से गुजरा, तभी नक्सलियों ने पेड़ गिराकर रास्ता रोक दिया और नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमले में 32 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी।