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आरसी बर्खास्त करने भेजे जा रहे मैसेज ने उड़ाई नींद, RTO ने किया सावधान, कहा- ठग गिरोह की हो सकती है करतूत

HIGHLIGHTS

  1. वाहनों के आरसी बर्खास्त करने के लिए भेजे जा रहे मैसेज
  2. परिवहन विभाग ने इस तरह के मैसेज भेजे जाने से किया इनकार
  3. लाइसेंस बनाने के नाम पर हो चुकी है ठगी, विभाग ने किया सावधान

रायपुर। Raipur News: इन दिनों पांच साल पुरानी दो पहिया वाहनों के आरसी बर्खास्त करने के भेजे जा रहे मैसेज ने वाहन मालिकों की नींद उड़ाकर रख दी है। चौंकाने वाली बात यह है कि परिवहन विभाग के अधिकारी इस तरह के मैसेज भेजे जाने से साफ इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह किसी ठग गिरोह की करतूत हो सकती है। जिन वाहन चालक के पास ऐसे मैसेज आ रहे है,वे तत्काल पुलिस थाने या फिर आरटीओ कार्यालय में शिकायत करे।

दरअसल, चार से पांच साल पुरानी दो पहिया वाहनों की आरसी एक्सपायर होने का मैसेज कई वाहन चालकों के पास पहुंचा है। इस मैसेज से परेशान लोग रोज रायपुर परिवहन कार्यालय पहुंच रहे हैं। जबकि परिवहन विभाग के नियमानुसार 15 साल बाद ही किसी दो पहिया वाहन की आरसी एक्सपायर होती है। वहीं इस तरह के मैसेज का फायदा कुछ दलाल उठा रहे हैं। वाहन मालिकों को आरसी रिनीवल कराने की बात कहकर पैसे खर्च करने को कह रहे है।

लाइसेंस बनाने के नाम पर हो चुकी है ठगी, विभाग ने किया सावधान

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने इस तरह के मैसेज को लेकर वाहन मालिकों को सावधान किया है। कुछ महीने पहले ही नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नाम पर शातिर ठगों ने कई लोगों को मैसेज भेजकर झांसे में लेने के साथ पैसे ठग लिए थे। इसकी शिकायत पुलिस थाने में भी दर्ज कराई गई थी।

यह है नियम परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 15 साल पुरानी मोटर साइकिल और कार होने पर इसके लिए निर्धारित फीस के साथ पांच वर्ष के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। अगर रजिस्ट्रेशन कराने में देरी होती है तो प्रति माह के हिसाब से विलंब शुल्क भी लिया जाता है।

दोबारा रजिस्ट्रेशन में दस फीसदी ग्रीन टैक्स होगा जमा

इसके साथ ही पंद्रह वर्ष पूर्व गाड़ी खरीदते समय आरटीओ में जमा किए गए वन टाइम टैक्स का दस फीसदी राशि ग्रीन टैक्स के समय दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने पर जमा करने का नियम है। दो पहिया या चार पहिया वाहन के दोबारा रजिस्ट्रेशन में दस फीसदी ग्रीन टैक्स भी जमा होगा। यह दस फीसदी पंद्रह साल पूर्व जमा हुए वन टाइम टैक्स के आधार पर लिया जाएगा।

रायपुर आरटीओ कीर्तिमान सिंह राठौर ने कहा, परिवहन विभाग की ओर से चार-पांच साल पुरानी दो पहिया वाहनों के आरसी बर्खास्त करने के किसी तरह के मैसेज नहीं भेजे जा रहे हैं। यह ठग गिरोह का काम हो सकता है। वाहन मालिक ऐसे मैसेज के झांसे में न आएं। इसकी शिकायत थाने या विभाग में कर सकते हैं।

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