छत्तीसगढ़ वन विभाग में पदोन्नति विवाद: शासन ने कहा- नहीं हुई नियमों की अनदेखी
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के वन विभाग में वन बल प्रमुख के पदोन्नति को लेकर विभाग के ही एक अधिकारी ने आपत्ति की है।
रायपुर (राज्य ब्यूरो)। Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के वन विभाग में वन बल प्रमुख के पदोन्नति को लेकर विभाग के ही एक अधिकारी ने आपत्ति की है। इसे लेकर विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि विभागीय पदोन्नति समिति भारतीय वन सेवा के वन और जलवायु परिवर्तन व पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार समस्त नियमों का पालन किया गया है।
विभागीय पदोन्नति की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के नियम, निर्देश या अर्हताओं को दरकिनार नहीं किया गया है। केंद्र सरकार कार्मिक और प्रशिक्षण, लोक शिकायत विभाग की ओर से 20 सितंबर 2022 को जारी निर्देश अखिल भारतीय वन सेवा से संबंधित नहीं है।
शासन ने वस्तुस्थिति से अवगत कराया है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के शीर्षस्थ वेतन में वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र 16 अप्रैल 2009 में दिए गए निर्देश के अनुसार राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ राज्य में प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर कार्यरत अधिकारियों को वेतन मैट्रिक्स के लेवल 16 में कार्यरत सात भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को विचार क्षेत्र में लिया गया है।
भारतीय वन सेवा के कार्यरत सात प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारियों को विचारण क्षेत्र में रखने के बाद विभागीय पदोन्नति समिति जो मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग एवं भारत सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी की उपस्थिति में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई।
16 अप्रैल 2009 को जारी किए गए दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में और उपलब्ध सेवा अभिलेख व दिए गए मापदंड के आधार पर समग्र रूप से मूल्यांकन के उपरांत विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा स्केल लेबल 16 में कार्यरत् सात अधिकारियों में से वी. श्रीनिवास राव भारतीय वन सेवा (1990) को प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के पद एवं शीर्षस्थ वेतनमान छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा प्रदाय किया गया है।