कबीरधाम की युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपित के रिश्तेदारों पर FIR दर्ज, एसपी आफिस के सामने खुदकुशी का किया था प्रयास"/>

कबीरधाम की युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपित के रिश्तेदारों पर FIR दर्ज, एसपी आफिस के सामने खुदकुशी का किया था प्रयास

रायपुर Raipur News: कवर्धा की युवती से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने आरोपित के रिश्तेदारों और दोस्तों के विरुद्ध भी टिकरापारा थाने में अपराध दर्ज कर लिया है। युवती ने पिछले दिनों पत्रकारवार्ता में पुलिस पर आरोप लगाया था कि आरोपित के रिश्तेदारों ने होटल में युवती से मारपीट की। इसके बाद अपहरण करके दूसरी जगह ले गए और उसकी जान लेने की कोशिश की थी। लेकिन पुलिस ने केवल दुष्कर्म करने वाले के खिलाफ ही अपराध दर्ज किया था। अन्य आरोपितों के खिलाफ अपराध दर्ज नहीं होने पर युवती ने पिछले दिनों कवर्धा पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के बाहर भी खुदकुशी की कोशिश की थी।

पुलिस के मुताबिक पंडरिया के ग्राम मंझोली निवासी अबरार खान एक जनवरी 2023 को युवती को अपनी कार से पचपेड़ी नाका स्थित मारवाड़ी होटल लेकर आया था। दो दिन तक शादी का झांसा देकर उससे दुष्कर्म किया। युवती के साथ होटल में रूकने की जानकारी मिलने पर अबरार के रिश्तेदार कादिर खान, इमरान खान, वकील खान, समशीर खान, इमरार खान, शहजाद खान और दिलशाद खान रायपुर पहुंचे। इसके बाद होटल में युवती से मारपीट की। फिर उसे कार में जबरदस्ती ले गए। सूनसान जगह पर फिर उसकी पिटाई की। इससे युवती बेसुध हो गई। इसके बाद उसे छोड़कर भाग निकले थे।

मामले में पीड़िता ने पांडातराई थाने में शिकायत की, लेकिन एफआइआर नहीं हुई। बाद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर केवल दुष्कर्म करने वाले अबरार के खिलाफ ही एफआइआर हुई। बाकी के खिलाफ अपराध दर्ज नहीं हुआ था। जेल से छूटने के बाद आरोपित ने युवती और उसके परिवार वालों को फिर धमकाना-चमकाना शुरू कर दिया था। युवती ने फिर शिकायत की, तो इस पर कार्रवाई नहीं हुई। इसी के चलते पिछले दिनों युवती और उसके परिजनों ने रायपुर में पत्रकारवार्ता कर मामले की जानकारी दी थी। इसके बाद भी आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो युवती ने कबीरधाम एसपी कार्यालय के बाहर खुदकुशी की कोशिश की थी।

इनके खिलाफ दर्ज किया गया अपराध

टिकरापारा पुलिस ने पुलिस ने अबरार के रिश्तेदारों कादिर खान, इमरान खान, वकील खान, समशीर खान, इमरार खान, शहजाद खान और मोहम्मद दिलशाद खान के पर अशांति फैलाने, अपहरण, धमकी और मारपीट की धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। घटना स्थल रायपुर होने की वजह से कबीरधाम में मामले को शून्य में कायम कर रायपुर भेजा गया। जहां फिर टिकरापारा थाने में अपराध कायम किया गया।

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