एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग के बाहर नो पार्किंग पर अब ज्यादा सख्ती होगी : 04 मिनट तक प्राइवेट कार पार्किंग मे किसी भी तरह का कोई पार्किंग शुल्क नहीं लगेगा
Report manpreet singh
Raipur chhattisgarh VISHESH : एयरपोर्ट की पार्किंग ठेकेदार की मनमानी और अवैध वसूली का विवाद खत्म करने नया नियम लागू कर दिया गया है। अब प्राइवेट या टैक्सी गाडिय़ों से यात्रियों को एयरपोर्ट छोडऩे आने वालों से 4 मिनट तक किसी भी तरह का कोई पार्किंग शुल्क नहीं लगेगा। यात्रियों को लेने आने वालों के लिए भी 4 मिनट की छूट तय की गई है, लेकिन शर्त है कि यात्रियों को छोडक़र या बिठाकर 4 मिनट के भीतर गाड़ी परिसर से बाहर ले जाना होगा। छूट के नियम में किसी भी तरह का विवाद न हो इसलिए इसकी जानकारी के लिए एयरपोर्ट की सभी प्रमुख जगहों पर बोर्ड लगा दिए गए हैं।
पहली बार अफसरों ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पार्किंग स्टैंड में गाड़ी खड़ी करने पर शुल्क देना ही होगा। कई बार लोग टाइमिंग को लेकर विवाद करते हैं, इस वजह से अब खत्म कर दिया गया है। स्टैंड में गाड़ी खड़ी करने पर पर्ची कटेगी और उसका शुल्क लोगों को देना होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी डायरेक्टर प्रवीण जैन ने बताया कि चार मिनट से कम समय में पार्किंग शुल्क लेने या गाड़ी खड़ी करने पर 20 रुपए से ज्यादा शुल्क लेने पर यात्री एयरपोर्ट में ही शिकायत कर सकेंगे।
कब कहां शिकायत की जा सकती है इस हेतु भी जगह-जगह बैनर लगाए गए हैं। किस तरह की शिकायत का प्रकार भी बैनर मे दर्शाया गया है l इतना ही नहीं पार्किंग स्टैंड मेंं लगे बॉक्स की जगह भी बदल दी गई है। लोगों को शिकायत थी कि इस बॉक्स की वजह से गाड़ी निकालने में दिक्कत होती है। एक के एक पीछे एक गाडिय़ां जाम होती है। इस बॉक्स को अब गाडिय़ों की निकासी वाली जगह पर रख दिया गया है। इससे लोग पर्ची दिखाकर सीधे बाहर हो सकेंगे।
वहीं एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग के बाहर नो पार्किंग पर अब ज्यादा सख्ती होगी। यात्रियों को पिकअप या ड्रॉप करने के लिए चार मिनट का समय तय किया गया है। गाडिय़ों के एयरपोर्ट में प्रवेश करने के साथ ही उन्हें एक टाइमिंग पर्ची दी जाएगी। इस पर्ची पर गाड़ी प्रवेश करने का समय लिखा होगा। इस टाइम से अगले चार मिनट तक पार्किंग फ्री रहेगी, लेकिन इसके बाद भी गाड़ी खड़ी रही तो नो पार्किंग का जुर्माना किया जाएगा। ऐसी गाडिय़ों से 500 रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा। इतना ही नहीं टर्मिनल बिल्डिंग के बाहर गाड़ी खड़ी कर यात्रियों का इंतजार करने वालों से भी 500 रुपए का शुल्क वसूल किया जाएगा। यात्रियों के आने-जाने में समय है तो लोगों को गाड़ी पार्किंग स्टैंड में ही खड़ी करना होगा।