नॉन बैंकिंग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर के लिए निर्देश जारी, ऑनलाइन पेंमेंट, कार्ड पेमेंट में शामिल कंपनियों पर सख्ती : मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बदलने पर 12 घंटे तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं हो सकेंगे.
Report manpreet singh
Raipur chhattisgarh VISHESH ऑनलाइन फ्रॉड पर सख्ती, अब ट्रैक होगा हर पेमेंट और मोबाइल-आईडी बदलने पर नहीं होंगे ट्रांजेक्शन l देश में बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड्स पर लगाम लगाने के लिए RBI सख्ती बढ़ाने जा रही है. इसके लिए RBI ने नॉन बैंकिंग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर के लिए निर्देश जारी किए हैं. RBI ने ऑनलाइन पेंमेंट, कार्ड पेमेंट में शामिल कंपनियों पर सख्ती की है.नए आदेश के बाद पेमेंट सिस्टम में शामिल लोगों की खास डिजिटल पहचान के लिए प्रयास किए जाएंगे. इसके लिए ऑनलाइन पेमेंट के अलग अलग स्तर पर ऑथेंटिकेशन चेक किया जाएगा. इसके साथ साथ फ्रॉड को रोकने के लिए पेमेंट के सर्वर की ऑनलाइन सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी.
फ्रॉड करने वालों पर रोकथाम लगाने के लिए एंटी फिशिंग सॉफ्टवेयर के खास इंतजाम किए जाएंगे.आरबीआई के नए आदेशों के मुताबिक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बदलने पर 12 घंटे तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं हो सकेंगे. दुकानों कार्ड की मशीनों में तय मानदंड के सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे l देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में पैसा भेजने वाले मनी ट्रांसफर ऑपरेटर पर भी आरबीआई के आदेश के बाद सख्ती होगी. बड़ी कंपनियों को 1 अप्रैल, 2024 से नियम लागू करने होंगे. मझौली कंपनियों को 1 अप्रैल 2026 से नियम लागू करने होंगे जबकि छोटी कंपनियों को 1 अप्रैल, 2028 से नियम लागू करने होंगे.