सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को सिनेमा ‘द केरला स्टोरी’ देखने जाने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक सिनेमा हॉल में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के इंतज़ाम के निर्देश दिए

Report manpreet singh

Raipur chhattisgarh VISHESH : 08 मई को पश्चिम बंगाल सरकार ने ‘द केरला स्टोरी’ की राज्य में रिलीज़ पर प्रतिबंध लगा दिया था. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को सिनेमा देखने जाने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक सिनेमा हॉल में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के इंतज़ाम के भी निर्देश दिए हैं. इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफ़नामे में ‘द केरला स्टोरी’ फ़िल्म पर लगाए गए प्रतिबंध का बचाव किया था.

राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि फ़िल्म में ‘हेट स्पीच है और तथ्यों को तोड़-मरोड़कर दिखाया गया है.’ फ़िल्म में हेट स्पीच (नफ़रती बयान) हैं, जो गलत जानकारियों पर आधारित हैं. इससे राज्य में हिंसा भड़क सकती है. वित्तीय नुक़सान किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है.”

‘द केरला स्टोरी’ फ़िल्म पाँच मई को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी.

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