पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार की ओर से कराई जा रही जातीय सर्वेक्षण पर रोक लगाई : उक्त आदेश को बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

Report manpreet singh

Raipur chhattisgarh VISHESH सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजय करोल ने बिहार में जातीय सर्वेक्षण से जुड़े मामले पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है. पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार की ओर से कराई जा रही जातीय सर्वेक्षण पर रोक लगा दी थी. इस आदेश को बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

हालांकि, बिहार सरकार इसे जनगणना की बजाय जातीय सर्वेक्षण बताती है. हालांकि, चार मई को पटना हाई कोर्ट ने इस जनगणना बताते हुए कहा कि ये सिर्फ़ केंद्र सरकार ही करवा सकती है. पटना हाई कोर्ट ने सर्वेक्षण पर 3 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी थी.

जस्टिस करोल के हटने के बाद अब बिहार सरकार की अपील एक बार फिर से मुख्य न्यायाधीश के पास जाएगी. सीजेआई इस मामले की सुनवाई किसी दूसरी बेंच को देंगे. बीते सप्ताह बिहार सरकार ने जातीय जनगणना पर रोक लगाने वाले पटना हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.

ये पहली बार नहीं है जब बिहार सरकार के जातीय सर्वेक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट गया हो. इससे पहले जनवरी में भी तीन जनहित याचिकाएं दायर कर के इस सर्वेक्षण को शुरू करने पर रोक लगाने की मांग की गई थी. उस समय जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने इन याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया था. हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को पटना हाई कोर्ट का रुख करने की आज़ादी दी थी.

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