शिवसेना के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा, उद्धव या शिंदे कौन ‘असली’ शिवसेना : फ्लोर टेस्ट पर गवर्नर का फ़ैसला और व्हिप की नियुक्ति पर स्पीकर का निर्णय, दोनों ही गलत थे.
Report manpreet singh
Raipur chhattisgarh VISHESH शिवसेना के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा है कि वो उद्धव ठाकरे सरकार को बहाल नहीं कर सकती है क्योंकि उन्होंने बिना फ्लोर टेस्ट के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया था l हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि फ्लोर टेस्ट पर गवर्नर का फ़ैसला और व्हिप की नियुक्ति पर स्पीकर का निर्णय, दोनों ही गलत थे.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाविकास अघाड़ी की सरकार को वह वापस बहाल नहीं कर सकती है क्योंकि उद्धव ठाकरे ने अपनी मर्जी से इस्तीफ़ा दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हम उद्धव ठाकरे के इस्तीफे को खारिज नहीं कर सकते हैं इसलिए महाविकास अघाड़ी सरकार को सत्ता में वापस नहीं लाया जा सकता है.”शिवसेना विवाद पर सुनवाई के लिए गठित चीफ़ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारि , जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की संविधान पीठ ने 14 फरवरी, 2023 को इस मामले पर सुनवाई शुरू की थी और 16 मार्च को इस मामले में फ़ैसला सुरक्षित रखने का आदेश सुनाया गया था